पंचकूला सीबीआई कोर्ट ने 400 साधुओ को नपुंसक बनाने के मामले में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को जमानत दे दी है। हालांकि, साध्वियों से रेप मामले में सजा पाए राम रहीम को जेल में रहना होगा। 400 साधुओं को नपुंसक बनाए जाने के मामले में पंचकूला स्थित सीबीआई की विशेष कोर्ट ने राम रहीम के खिलाफ 3 अगस्त 2018 को आरोप तय किए थे।

क्या है आरोप

साध्वी यौन शोषण मामले में पहले से ही जेल में बंद राम रहीम के अलावा इस मामले में डॉ. मोहिंद्र इंसा व डॉ. पीआर गर्ग को भी आरोपी बनाया गया है। तीनों के खिलाफ आइपीसी की धारा 326, 417, 506 और 120बी के तहत आरोप तय किए गए। आरोप तय करने के पूर्व बचाव पक्ष के वकील ध्रुव गुप्ता ने दलील दी कि गुरमीत राम रहीम द्वारा किसी को भी नपुंसक नहीं बनाया गया है और वैसे भी इस मामले में धारा 326 नहीं बनता, क्योंकि जिन लोगों को नपुंसक बनाने की बात आ रही है, उनके सर्जिकल ऑपरेशन हुए हैं।

मोक्ष का झांसा देकर नपुंसक बनाया

गुरमीत राम रहीम पर आरोप है कि उसने वर्ष 2000 में मोक्ष पाने का झांसा देकर 400 साधुओं को नपुंसक बनवा दिया था। आरोप है कि ऐसा इसलिए किया गया ताकि ये साधु वंशवृद्धि से महरूम हो जाएं और डेरा के प्रति निष्ठावान बनें। उधर, मोक्ष नहीं मिलने पर इन साधुओं ने इसकी शिकायत 2012 में की।

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