ग्वालियर। नगरीय निकाय निर्वाचन में महापौर व अध्यक्ष को दो वाहन तथा पार्षद को एक वाहन उपयोग करने की पात्रता होगी। महापौर के पद के प्रत्याशी एडीएम से तथा अन्य पद के प्रत्याशी सहायक रिटर्निंग अधिकारी से अनुमति प्राप्त कर सकेंगे।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी पी. नरहरि ने कहा कि नगरीय निकाय निर्वाचन स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक सम्पन्न कराए जाने की दृष्टि से राजनैतिक दलों व अभ्यर्थियों के द्वारा मतदान दिनांक को वाहनों के दुरूपयोग रोकने हेतु मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के परिपेक्ष्य में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के अंतर्गत आदेश किया गया है कि नगरीय निकाय निर्वाचन-2014 में मतदान दिनांक को महापौर व अध्यक्ष पद के अभ्यर्थियों को एक वाहन स्वयं के उपयोग हेतु तथा एक वाहन निर्वाचन अभिकर्ता के उपयोग हेतु इस प्रकार केवल दो वाहनों की पात्रता होगी। पार्षद पद के उम्मीदवार को केवल एक वाहन (स्वयं के उपयोग हेतु) की पात्रता होगी। अभ्यर्थी को आवंटित वाहन का अभ्यर्थी की अनुपस्थिति में अन्य कोई उपयोग नहीं कर सकेगा। मतदान दिनांक को वाहन का उपयोग मतदाताओं को लाने-ले जाने की अनुमति नहीं होगी। मतदान दिवस के दिन वाहनों के उपयोग हेतु लिखित अनुज्ञा पत्र संबंधित अभ्यर्थी को महापौर पद हेतु अपर जिला मजिस्ट्रेट ग्वालियर तथा अन्य पदों हेतु संबंधित रिटर्निंग ऑफीसर से प्राप्त करना आवश्यक होगा। ऐसे वाहन जिन्हें उक्तानुसार अनुमति प्रदाय की जायेगी, वह ऐसी प्राप्त अनुमति की मूल प्रति (छायाप्रति नहीं) वाहन के अगले शीशे पर चस्पा करना होगी। मतदान दिवस हेतु आवंटित वाहनों पर किसी प्रकार के पोस्टर, प्लेकार्ड, बैनर, झंडा नहीं लगाया जा सकेगा। महापौर व अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी को वाहनों पर आने वाले व्यय का लेखा-जोखा आयोग के दिए गए आय-व्यय रजिस्टर में रखना आवश्यक होगा। रिटर्निंग ऑफीसर एवं राज्य निर्वाचन आयोग के प्रेक्षकों को उनके निर्देशानुसार समय-समय पर अवलोकन करना अनिवार्य होगा। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के तहत दण्डनीय होगा।

26 नवम्बर के बाद रैली-जुलूस प्रतिबंधित
ग्वालियर। चुनाव प्रचार की समय-सीमा समाप्त होने के बाद कोई भी व्यक्ति, दल या प्रत्याशी न तो जुलूस या रैली निकाल सकेगा और न ही चार या चार से अधिक व्यक्तियों को एकत्र कर सकेगा। इस आशय के निर्देश कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी पी. नरहरि द्वारा जारी किए गए हैं।
उन्होंने कहा कि नगर निगम ग्वालियर में महापौर एवं पार्षदों हेतु चुनाव प्रचार दिनांक २६ नवम्बर २०१४ को ५ बजे तथा नगर पालिका डबरा एवं नगर परिषदों हेतु चुनाव प्रचार ३० नवम्बर २०१४ को सायंकाल ५ बजे समाप्त होगा। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चुनाव प्रचार समाप्ति को सायंकाल ५ बजे उपरांत कोई भी राजनैतिक दल/प्रत्याशी/समूह चार व्यक्तियों से अधिक संख्या में एकत्रित होकर मौन जुलूस/जनसंपर्क/रैली नहीं निकाल सकेगा। आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा-१८८ के अंतर्गत दण्डनीय होगा।

चुनाव प्रचार समाप्त होते ही बाहरी व्यक्तियों को छोडऩा होगा क्षेत्र
ग्वालियर। चुनाव प्रचार की समय-सीमा समाप्त होने पर सभी बाहरी व्यक्तियों को निकाय क्षेत्र के बाहर जाना होगा। इस आशय के कड़ाई से पालन हेतु निर्देश कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी पी. नरहरि द्वारा सभी रिटर्निंग अधिकारियों व पुलिस अधिकारियों को दिए हैं।
कलेक्टर नरहरि ने कहा कि नगरीय निकाय निर्वाचन हेतु चुनाव प्रचार क्रमश: २६ नवम्बर २०१४ एवं ३० नवम्बर २०१४ को समाप्त हो जायेगा। चुनाव प्रचार समाप्त हो जाने के उपरांत संबंधित निकाय क्षेत्र के बाहर के पार्टी कार्यकर्ता, पदाधिकारी या चुनाव प्रचार हेतु आए अन्य व्यक्ति का उस निकाय क्षेत्र में रहना या घूमना, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव में बाधक हो सकता है। अत: स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण रूप से निर्वाचन सम्पन्न कराने हेतु अभ्यर्थियों व राजनैतिक दलों के पदाधिकारी, चुनाव प्रचार में संलग्न कार्यकर्ता जो नगरीय निकाय क्षेत्र/जिले के मतदाता नहीं है, उन्हें निर्वाचन समाप्ति के ४८ घण्टे पूर्व नगरीय निकाय क्षेत्र/जिला ग्वालियर की सीमा छोडऩा होगी।
उन्होंने कहा कि सभी थाना प्रभारी अपने-अपने थाना क्षेत्रांतर्गत स्थत धर्मशालाओं, होटल, कम्युनिटी हॉल एवं अन्य ऐसे स्थानों जहाँ उक्त वर्णित व्यक्ति (संबंधित निकाय क्षेत्र के बाहर के व्यक्ति) रहने की संभावना हो, की सघन जाँच करेंगे तथा सुनिश्चित करेंगे कि संबंधित निकाय क्षेत्र के बाहर का कोई व्यक्ति संबंधित निकाय की सीमा में न रहे। ग्वालियर जिले की प्रवेश सीमाओं पर भी चैक पॉइंट लगाकर आने-जाने वाले सवारी वाहनों, व्यक्तिगत वाहनों की आवाजाही पर भी निगरानी रखी जाए, जिससे अवांछित लोगों को जिले की सीमा में प्रवेश से रोका जा सके।

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