ग्वालियर। भिण्ड जिला न्यायालय के विशेष न्यायाधीश दीपक कुमार अग्रवाल ने एक युवती का अपहरण कर उसके साथ दुष्कृत्य करने वाले आरोपी को दस साल की सजा से दण्डित किया है।
जिला अभियोजन अधिकारी प्रवीण दीक्षित ने बताया कि भिण्ड जिले के गोरमी थाना क्षेत्र के ग्राम रजगढिया निवासी आरोपी रायसिंह नरवरिया (22 वर्ष) जो गांव की ही 5 वर्षीय बालिका व 9 वर्षीय बालिका 23 नवम्बर 2015 को स्कूल के बाहर खेल रही थी, आरोपी खेल रही बच्चिायों के पास आया और 9 वर्षीय बच्ची से बोला कि वह उसके साथ गन्ने में खेत में चले तो वह उसे 20 रुपए देगा। बडी बच्ची ने जब उसके साथ जाने से मना कर दिया तो आरोपी 5 वर्षीय बच्ची को जबरन गोद में उठाकर अपने घर ले गया जहां उसने उस मासूम के साथ कुकर्म किया। जब आरोपी 5 वर्षीय बालिका को जबरन उठा ले गया तो 9 वर्षीय बच्ची ने उसके परिजनों को बताया कि आरोपी उसे जबरन अपने घर ले गया है। पीडित बच्ची के परिजन जब आरोपी के घर पहुंचे तब तक वह बच्ची के साथ कुकर्म कर चुका था। पीडित बच्ची के परिजनों ने आरोपी को पकडकर गोरमी पुलिस के हवाले कर दिया। गोरमी थाना पुलिस ने आरोपी रायसिंह नरवरिया के खिलाफ अपहरण व दुष्कर्म का अपराध दर्ज कर चालान भिण्ड न्यायालय में पेश किया। जहां भिण्ड जिला न्यायालय के विशेष न्यायाधीश दीपक कुमार अग्रवाल ने कल सोमवार को आरोपी का दोष सिद्ध पाए जाने पर 10 साल की सजा व 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा दी है। दुष्कर्म के आरोपी को बच्ची के अपहरण के मामले में 3 साल की सजा व एक हजार रुपए का जुर्माना किया है।
भिण्ड जेल में बंद आरोपी रायसिंह की पहचान के लिए 4 दिसंबर 2015 को जिला जेल में ही बच्ची ने आरोपी को 5 कैदियों के बीच नायब तहसीलदार गोपाल सिंह तोमर की मौजूदगी में पहचान लिया था।

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