इंदौर। इंदौर में केबल के विवाद में हुई हत्या के 4 आरोपियों को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शाहाबुद्दीन हाशमी की कोर्ट ने मंगलवार को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई।
जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया कि थाना चन्दन नगर के सत्र प्र.क्र. 474/2011 धारा 302, 324, 147, 149, 148 भादवि में निर्णय पारित करते हुए आरोपी बबली उर्फ देवेन्द्र पिता मानसिंह उम्र 37 वर्ष, भरत राठौर पिता बाबूलाल राठौर उम्र 45 वर्ष, उक्त दोनों निवासी चन्दन नगर, इंदौर धर्मेन्द्र पिता अन्तर सिंह पवार 32 वर्ष, गोवर्धन पिता अन्तर सिंह पवार उम्र 40 वर्ष निवासी- मारूती पैलेस, इंदौर आरोपियों को धारा 302/149 में आजीवन कारावास व 2000 रूपये अर्थ दंड से दंडित किया गया। प्रकरण में पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक गोकुल सिंह सिसोदिया द्वारा की गई।
अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी हरिसिंह ने दिनांक 16/03/2011 को इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह रेडीमेड कपड़े की सिलाई का काम करता है। आज शाम को वह गब्बर उर्फ घनश्याम के साथ बड़े कुए पास चौराहे पर खड़े हुए थे तो गब्बर ने बताया कि केबल चलाने की बात को लेकर जो विवाद चला था उसमें राजीनामा करने के लिए बुलाया है तो वह तथा गब्बर एक मोटर साईकिल से जिसे गब्बर चला रहा था, दूसरी मोटर साईकिल में राधेश्याम एवं जितेन्द्र कुमावत थे।
रात करीब 11 बजे धर्मेन्द्र के घर के सामने रोड पर पहुंचे जैसे ही धर्मेन्द्र ने उसे नुकीले गण्डासे से मारा जो उसके बायें हाथ के कंधे एवं उंगली पर लगा फिर भरत राठौर, बिट्टू, धर्मेन्द्र ने गब्बर को पकड़ लिया तो बबली ने चौड़े पट्टे की तलवार गब्बर के सिर के पीछे से मारी फिर राधेश्याम, जितेन्द्र बीच-बचाव करने आये तो इन लोगों ने उनके साथ भी मारपीट करने लगे जिससे जितेन्द्र नीचे गिर गया और उसे हाथ, पैर में चोटें आयीं। तभी वहां से अभियुक्तगण भाग गये। उसके बाद गब्बर को अस्पताल ले गएजहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।