श्योपुर। मध्यप्रदेश के 11 साल पुराने एक आपराधिक मामले में श्योपुर से कांग्रेस विधायक बाबूलाल जंडेल समेत 14 आरोपियों को राजधानी में बनी विशेष अदालत ने बुधवार को एक साल की जेल और पांच-पांच सौ रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। सांसदों व विधायकों के मामले देखने वाली अदालत ने सजा सुनाने के बाद सभी आरोपियों को जेल भेज दिया। अभियोजन के अनुसार मामला 2 जनवरी 2008 का है।

सिंचाई विभाग श्योपुर में उपयंत्री केएन पाराशर ग्राम मातासुला में पेट्रोलिंग के लिए गए थे। यहां उन्होंने देखा कि ग्रामीणों ने नहर चालू कर रखी है। जैसे वह गेट बंद करने लगे तो आरोपी बाबूलाल समेत 100 लोगों ने उन पर हमला कर दिया। तब पाराशर ने बाबूलाल समेत 14 पर बलवा, मारपीट का केस दर्ज करवाया था।

मामला श्योपुर के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अदालत में गया, जहां से 15 जुलाई 2015 को आरोपियों को एक साल की जेल और जुर्माने की सजा हुई। आरोपियों ने इसी फैसले को राजधानी स्थित विशेष अदालत में चुनौती दी। जहां बुधवार को विशेष न्यायाधीश सुरेश कुमार सिंह ने आरोपियों को दोषी मानते हुए उनकी सजा बरकरार रखी।

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