छतरपुर ! 8 वर्षीय मासूम के साथ अपहरण, दुष्कर्म कर जान से मारने के मामले में अदालत ने फैसला सुनाया है। सत्र न्यायाधीश भारत भूषण श्रीवास्तव की अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया। अदालत ने आरोपी को उसके अंतिम जीवन तक के कठोर कैद की सजा सुनाई। अदालत ने पीडि़त को शौर्या नाम दिया और दो लाख रुपए प्रतिकर दिलाने के लिए राज्य शासन को लिखा।
वकील लखन राजपूत ने बताया कि महाराजपुर निवासी पीडि़ता के पिता ने थाना खजुराहो में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह मेला ग्राउंड खजुराहो में लगे मेले में जनरल स्टोर की दुकान लगाए हुए था। डेढ़ साल पहले उसकी पत्नी का देहांत हो गया था। जिस कारण वह बच्चों को मेले में लगी दुकान में अपने साथ रखता था। 9 मार्च 2016 को रात्रि 10.30 बजे उसकी 8 वर्षीय नाबालिग 10 रुपए लेकर रोज की तरह चाऊमीन खाने गई थी। करीब, एक घंटे तक वापिस न लौटने पर बच्ची की तलाश किया। उसने देखा कि बड़े झूले के पास भीड़ लगी थी। कुछ लोग उसकी बच्ची को कंबल में लपेटे हुए खड़े थे। बच्ची से पूछने पर उसने एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा दुष्कर्म करने की बात बताई। बच्ची के पूरे शरीर में गंभीर चोटे थे। । पुलिस ने तत्काल अपराध दर्ज करके पीडि़त बच्ची को खजुराहो अस्पताल भेजा जहां जिला अस्पताल छतरपुर लाया गया। बच्ची की हालत गंभीर होने से उसे विशेष एम्बुलेंस से महिला पुलिस स्कॉर्ट के साथ मेडीकल कॉलेज अस्पताल ग्वालियर भेजा गया।
घटना के आरोपी को शीघ्रता से पकडऩे के लिए डीआईजी केसी जैन के द्वारा आरोपी के ऊपर 20 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया था। वर्ष 2006 में पन्ना जिले के सलेहा थाने में मेले के दौरान इसी तरह की मिलती घटना करने वाले आरोपी गुलाब सिंह की जानकारी मिली। पुलिस गुलाब सिंह को पकडक़र पूछताछ किया। जिसने ग्राम मढऱका थाना नौगांव निवासी सुरेश पटेल पुत्री लच्छीराम पटेल उम्र 33 साल ने उससे किसी के साथ दुष्कर्म करने वाली बात घटना दिनांक को ही बताई थी।
पुलिस ने आरोपी सुरेश पटेल को पकडक़र कर पूछ ताछ किया। आरोपी ने बताया कि 8 मार्च को वह खजुराहो का मेला घूमने आया था। शाम को मेला घूमते समय उसकी नजर तीन बच्चियों पर पड़ी। उन तीनों बच्चियों को उसने पहले आईसक्रीम खिलाई और इसके बाद उन्हें झूला झूलने को चलने के लिए कहा। लेकिन तीनों बच्चियां उसके साथ नही आई और उसने उनका पीछा किया। दूसरे दिन शराब के नशे की हालत में जब वह मेला घूम रहा था। उन्ही तीनों बच्चियों में से एक बच्ची जो करीब 8 वर्ष की थी, उसे दिखाई दी। तब वह उसे झूला झुलाने का कहकर बहला फुसलाकर मेले के पास स्टेडियम ले गया। जहां उसने मासूम के साथ दुष्कर्म किया। जब उसने बच्ची का गला दबाया था तब वह बेहोश हो गई थी और उसने बच्ची को मरा समझकर नाली में फेंक दिया था। उसने अपने एवं मासूम के कपड़े एक पत्थर के नीचे दबा दिए थे। एसआई अंजना दुबे ने इस मामले की विवेचना करके आरोपी सहित मामले को अदालत के सुपुर्द कर दिया।
सत्र न्यायाधीश भारत भूषण श्रीवास्वत की अदालत ने आरोपी सुरेश पटेल को पीडि़ता का अपरहरण, दुष्कर्म करने का दोषी करार दिया है। अदालत ने आरोपी को आरोपी के जीवन के अंतिम दिन तक की कठोर कैद की सजा दी। इसके साथ ही 7 साल की कठोर कैद, 10 साल की कठोर कैद, 7 साल की कठोर कैद, धारा 201 में 3 साल की कठोर कैद के साथ दस हजार रुपए के जुर्माना की सजा सुनाई।