श्योपुर। जिला कलेक्टर राकेश कुमार श्रीवास्तव ने धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहित 1973 के अंतर्गत श्योपुर से मुरैना व ग्वालियर आने-जाने वाली बसो के आवागमन को पूर्व में 20 जुलाई तक प्रतिबंधित किया गया था। जिला ग्वालियर व मुरैना अतंर्गत कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियो की संख्या दिन प्रतिदिन बढती जा रही है। इस स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए श्योपुर से मुरैना व ग्वालियर आने.जाने वाली बसों के आवागमन को अब 27 जुलाई तक के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।