नई दिल्ली। सितंबर से चांदनी चौक रोड पर गाड़ियों का शोर और धुआं पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। रोड पर सिर्फ पैदल चलने वाले ही नजर आएंगे। रोड के बीचों-बीच एकाध पैडल रिक्शे पर बैठे बुजुर्ग और महिला नजर आ सकती हैं, लेकिन, किसी भी तरह के मोटराइज्ड वीकल को यहां लाने की मंजूरी नहीं होगी। अगर कोई स्कूटर, मोटर साइकिल या कार लेकर चांदनी चौक रोड पर आता है, तो नए मोटर वीकल एक्ट के तहत 20 हजार रुपये तक जुर्माना देना पड़ सकता है। पहली बार जुर्माना 500 रुपये और दूसरी बार दोषी पाए जाने पर 15 हजार रुपये जुर्माना लगाया जाएगा।


चांदनी चौक सर्व व्यापार मंडल के प्रेजिडेंट और रीडेवलपमेंट कमिटी के मेंबर संजय भार्गव के अनुसार लालकिला से लेकर फतेहपुरी मस्जिद तक करीब 1300 मीटर दूरी तक रोड रीडेवलप करना है। इसमें से लालकिला से भाई मतिदास चौक (450 मीटर) तक रोड का काम पूरा हो चुका है। भाई मतिदास चौक से आगे फतेहपुरी मस्जिद तक रीडेवलपमेंट का काम सितंबर तक पूरा करने की डेडलाइन तय की गई है।

काम पूरा होने के बाद इस रोड पर सिर्फ पैदल ही लोग जा सकते हैं। पैदल चलने के लिए रोड के दोनों तरफ करीब 5.5 मीटर चौड़ा फुटपाथ बनाया गया है। कहीं-कहीं पर फुटपाथ की चौड़ाई 8 मीटर भी है। रजिस्टर्ड पैडल रिक्शा के लिए रोड के बीच में 5.5 मीटर का स्पेस छोड़ा गया है। लेकिन, इनकी संख्या भी निर्धारित होगी। गुरुवार को मुख्यमंत्री इस रोड का निरीक्षण भी करने वाले हैं।

भार्गव के अनुसार रोड के सौंदर्यीकरण करने के बाद इस पर मोटराइज्ड वीकल की एंट्री पर रोक लगाने के लिए इस रोड को पेडिस्ट्रियन नोटिफाई किया जाएगा। यह काम एमसीडी को करना है। इसके बाद भी अगर रोड पर स्कूटर, मोटर साइकिल, कार या ई-रिक्शा कोई लेकर आता है, तो उसे नए मोटर वीकल एक्ट-2019 के तहत पहली बार 500 और दूसरी बार में 15 हजार रुपये देना होगा। कुल मिलाकर 20 हजार रुपये तक नियमों के उलंघन करने पर जुर्माना लगाया जा सकता है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *