जबलपुर। केंद्र सरकार की ओर से मंगलवार रात से 500-1,000 रुपये के नोट को अमान्य घोषित किए जाने के बाद रेलवे प्रशासन ने रेलवे टिकट रद्द करने पर 10 हजार रुपये से ज्यादा की राशि नकद नहीं लौटाने का फैसला किया है। पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक कार्यालय की ओर से गुरुवार को जारी बयान में कहा गया है कि नौ नवंबर से 11 नवंबर के बीच रेलवे आरक्षण कार्यालय से बुक किए गए रेल टिकट को रद्द करने पर 10 हजार रुपये से अधिक की राशि नकद रूप में वापस नहीं की जाएगी।

ऐसी स्थिति में यात्रियों को चेक या नेट बैंकिंग से भुगतान किया जाएगा।रेलवे के अनुसार, इस प्रकार के टिकट को रद्द करने के लिए यात्रियों को निर्धारित समय सीमा के अंदर एक टीडीआर भरना होगा और साथ ही अपना ओरिजनल टिकट काउन्टर पर जमा कराना होगा।

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