बैतूल। मध्यप्रदेश के बैतूल जिले के मुलताई की एक अदालत में भाभी की हत्या के मामले में उसके देवर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश मोहन पी तिवारी ने घाट अमरावती गांव निवासी आरोपी संजू सिंह बघेल को उसकी भाभी संध्या की हत्या के मामले में दोषी पाए जाने पर कल आजीवन कारावास की सजा के साथ-साथ एक लाख रूपए के जुर्माने की सजा सुनाई।
न्यायालय में जुर्माने की राशि में से पचास हजार रूपए संध्या की पुत्री को देने के निर्देश दिए हैं।आरोपी देवर ने जमीनी विवाद के चलते अपनी भाभी की धारदार हथियार से हत्या कर दी थी।अभियोजन के अनुसार 9 अक्टूबर 2015 की दोपहर ग्राम घाट अमरावती में आरोपी संजू सिंह बघेल नेअपनी भाभी संध्या की चाकू से कर हत्या कर दी थी।
संजू का उसकी भाभी संध्या से जमीनी विवाद चल रहा था।घटना दिनांक को संध्या रामसिंह कुशवाह के खेत में मजदूरी करने गई थी।तभी आरोपी संजू वहां पहुंचा और पानी पीकर वहां बैठ गया। इसके बाद अचानक चाकू निकालकर संध्या पर ताबड़-तोड़ हमला कर दिया जिससे उसकी मौत हो गयी।