सीहोर ! मध्यप्रदेश की सीहोर जिला सत्र न्यायाधीश श्रीमती एन वी कौर ने महिला की हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, जबकि उसका सहयोग करने वाले आरोपियों को तीन-तीन साल के कारावास और तीन तीन हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
अभियोजन के अनुसार 13 मई 2014 को होली टेकरा निवासी 65 वर्षीय अयोध्याबाई की हत्या कर पैर में एक किलोग्राम चांदी के कड़े निकाल लिए गए थे। अयोध्याबाई एक खेत में मजदूरी करने जाती थी। इस मामले में उनके पुत्र नरेश वर्मा ने अपनी रिपोर्ट में उसकी मां की हत्या के मामले में खेत मालिक मदन उर्फ महेन्द्र सिंह चौहान पर शक जताया था।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश एनवी कौर ने इस मामले में आरोपी मदन उर्फ महेन्द्र सिंह को हत्या और लूट के आरोप में आजीवन कारावास और 18 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। इसके साथ ही दो अन्य सहआरोपी चोरी का माल खरीदने वाले इछावर निवासी भगवान सिंह (72) और बब्लू उर्फ बलवीर चौहान (40) को तीन-तीन साल के कारावास और तीन-तीन हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। अभियोजन की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी निर्मला चौधरी द्वारा पैरवी की गई।