ग्वालियर। भिण्ड जिले के लहार में वार्ड क्रमांक 14 जनकपुरा निवासी एक महिला को घर से पकडकर उसे निर्वस्त्र कर सिर के बाल काटने व पीटने के मामले में ठीक से रिपोर्ट नहीं लिखने पर पुलिस अधीक्षक ने लहार थाने के थाना प्रभारी को लापरवाही बरतने पर लाइन हाजिर कर दिया है तथा आरोपियों के खिलाफ अन्य धाराओं का इजाफा किया गया है।
लहार के वार्ड क्रमांक 14 निवासी भगवानदास के पुत्र हेमंत दौहरे ने अपने पडोस में ही रहने वाले आरोपी मुरली मनोहर दौहरे की पुत्री से कोर्ट मैरिज कर ली थी। इस प्रेम विवाह को लेकर दोनों परिवारों में रंजिश चली आ रही थी। 11 नवम्बर को लडकी के पिता मुरली मनोहर अपने परिवार के लोगों के साथ भगवानदास के घर में घुस गए और भगवानदास उनकी पत्नी श्रीमती रामसखी, पुत्र मनोज व पुत्रवधू की मारपीट की। बाद में आरोपी महिला रामसखी को पकडकर घर के बाहर लाए और उसे निर्वस्त्र कर उसके सिर के बाल काटे व पीटते हुए उसे निर्वस्त्र घुमाया था। इस बडी घटना की जब लहार थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई तो लहार थाने के थाना प्रभारी कलेक्टर सिंह तोमर ने आरोपी मुरली मनोहर दौहरे, उनकी पत्नी विजय लक्ष्मी, रवि व जयसिंह के खिलाफ मामूली मारपीट की धाराओं में अपराध दर्ज किया। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरतार कर जमानत पर भी छोड दिया गया। जब इस मामले को लेकर मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष एवं लहार विधायक डॉं. गोविन्द सिंह ने एक रैली निकालकर लहार के एसडीएम को ज्ञापन देकर सही धाराओं में अपराध दर्ज नहीं करने पर आन्दोलन की चेतावनी दी गई थी। साथ ही प्रदेश की महिला बाल विकास मंत्री एवं भिण्ड की प्रभारी मंत्री माया सिंह ने भी इस पूरे मामले की जांच भिण्ड कलेक्टर इलैया राजा टी को निर्देश दिए थे।
एडीशनल एसपी अमृत मीणा ने आज यहां बताया कि महिला के साथ किए गए दुर्व्यवहार को लेकर लहार थाने के थाना प्रभारी कलेक्टर सिंह तोमर द्वारा आरोपियों के खिलाफ कडी धाराए नहीं लगाई गई थी। इस मामले में लापरवाही बरती गई, इस कारण पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने थाना प्रभारी को लाइन अटैच कर दिया है। तथा आरोपियों के खिलाफ जो मामूली धाराएं लगाई गई थी उसमें पीडिता के बयानों के आधार पर घर में घुसकर महिला के साथ छेडखानी व बेइज्जत करने की धाराओं का इजाफा किया गया है।

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