गुना। मध्यप्रदेश के गुना जिले में एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म के दो आरोपियों को अदालत ने 20-20 साल के कारावास की सजा सुनाई है। मामले के दो आरोपियों को फरार घोषित कर उनके खिलाफ बेमियादी गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। अतिरिक्त लोक अभियोजक अलंकार वशिष्ठ के अनुसार 27 जुलाई 2014 को पीडित महिला बदरवास जाने के लिए बस का इंतजार कर रही थी। इसी दौरान उसका पूर्व परिचित अभियुक्त राकेश यादव उसके पास आया और बदरवास छोड़ने की बात कहकर उसे मोटरसाइकिल पर बैठाकर ले गया।
आरोपी राकेश ने मोटरसाइकिल को बिलोनिया के पास रोक दिया और फोन पर अन्य आरोपियों भैयालाल प्रजापति, कृपाण यादव और बाबा लियाबा उर्फ राजपाल को बुला लिया। चारों आरोपियों के वहां पहुंचने पर उन्होंने महिला के साथ मारपीट की और उसे जंगल में ले गए। जंगल में चारों ने उसे जान से मारने की धमकी देते हुए उसके साथ दुष्कर्म किया।
सहमी हुई महिला ने घर पहुंच कर इस बारे में अपने पति को बताया, जिसके बाद दंपति ने मामले की पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने न्यायालय में आरोपियों के खिलाफ चालान पेश किया। जहां दोनो पक्षों की सुनवाई के बाद कल अपर सत्र न्यायाधीश निवेदिता मुद्गल की अदालत ने आरोपियों को दुराचार का दोषी पाते हुए कृपाण सिंह और बाबा को विभिन्न धाराओं के तहत 20-20 वर्ष की कैद और पांच-पांच हजार रुपए का अर्थदन्ड की सजा सुनाई। आरोपी राकेश और भैयालाल को फरार घोषित कर उनके खिलाफ बेमियादी गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है।