भोपाल। मध्य प्रदेश में अनुकंपा नियुक्ति न लेने वाले परिवारों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि एक लाख रुपये से बढ़ाकर दो लाख कर दी गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह बात मंगलवार को समाधान ऑनलाइन से प्राप्त होने वाली जन शिकायतों की समीक्षा के दौरान कही। ज्ञात हो कि राज्य में शासकीय कर्मचारी की सेवाकाल के दौरान मृत्यु होने पर आश्रित परिवार के एक सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने का प्रावधान है और अनुकंपा नियुक्ति न लेने वाले परिवार को अनुग्रह राशि के तौर पर एक लाख रुपये दिए जाते हैं।
इस राशि को बढ़ाते हुए अनुकंपा नियुक्ति न लेने वाले परिवारों को अब अनुग्रह राशि के तौर पर दो लाख रुपये दिए जाएंगे।चौहान ने समाधान ऑनलाइन की समीक्षा के दौरान 13 आवेदकों की समस्याओं का निराकरण किया। योजनाओं के लाभ में देरी के लिए उत्तरदायी अधिकारियों, कर्मचारियों पर कार्रवाई की।
ग्वालियर जिले के पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के सहायक संचालक को निलंबित कर दिया गया। शाजापुर के सेवानिवृत्त पटवारी और नायब तहसीलदार को तत्काल गिरफ्तार करने के निर्देश दिए गए। इन्हें अपने कार्यकाल में सरकारी योजनाओं का लाभ को जरूरतमंदों तक न पहुंचाने और लापरवाही के लिए जिम्मेदार माना गया है।
इस दौरान मुख्यमंत्री चौहान ने एक बार फिर भ्रष्टाचार के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस’ की बात करते हुए कहा कि इस मामले में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने मौसम संबंधी रोगों को ध्यान में रखते हुए दवाओं के भंडारण के निर्देश भी दिए।

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