भोपाल प्रदेश में तहसीलदारों के रिक्त पदों को भरने के लिए राज्य सरकार ने नायब तहसीलदार से तहसीलदार के पद पर पदोन्नति के लिए अब पांच की जगह तीन साल की आहर्ता निधारित करने का फैसला किया है। इस रियायत संबधी प्रस्ताव को मुख्य मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई बैठक में मंजूरी दे दी गई । कैबिनेट में दो दर्जन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इसमें मप्र राज्य सहकारी तिलहन उत्पादक संघ भोपाल में पदस्थ सेवायुक्तोंं को मंत्रालय में सीधी भर्ती के सहायक ग्रेड-3 के रिक्त पदों पर पदस्थ करने संबंधी प्रस्ताव भी शामिल हंै। इसी तरह जीएडी के कार्मिक कक्ष दो के तहत गठित नए अनुभाग के लिए एवं भोपाल में इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स की स्थापना के लिए नवीन पदों के मंजूरी संबंधी प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।