ग्वालियर। भिण्ड विकास खण्ड के अर्न्तगत आने वाली सात स्टेट हाईवे की सडकों पर भारी वाहनों के चलने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया हैं। मध्यप्रदेश ग्रामीण सडक विकास प्राधिकरण भिण्ड के महाप्रबंधक द्वारा लिखे गए पत्र पर जिला प्रशासन ने यह कदम उठाया हैं। भिण्ड-ऊमरी, भिण्ड-सुरपुरा, ऊमरी-टेहनगुर मार्ग से ककाहारा, मुहाण्ड-धनकुपुरा मार्ग से द्वार, ऊमरी-टेहनगुर मार्ग से ओझा, भिण्ड-ऊमरी-टेहनगुर रोड से जखमौली, मुहाण्ड मार्ग से सरसई, मुहाण्ड मार्ग से मंडनई जाने वाले सभी मार्गों पर भारी वाहनों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है।
भिण्ड अनुविभाग के प्रभारी एसडीएम संतोष तिवारी ने बताया कि इन मार्गों पर खनिज परिवहन, मुरम, रेत, गिट्टी से भरे भारी वाहन संचालन व बरसात के कारण मार्ग क्षतिग्रस्त होकर आए दिन हादसे हो रहे थे। इसलिए स्टेट हाईवे के इन मार्गों पर भारी वाहनों को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। इन मार्गों पर 60-70 टन तक के भारी वाहन निकलने से मार्ग काफी क्षतिग्रस्त हो गए है। सडकों पर खाईनुमा गड्डे होने से आए दिन हादसों से लोगों की जानें तक जा रही थी। इन मार्गों पर धारा 144 लगा दी गई है।
मध्यप्रदेश ग्रामीण सडक विकास प्राधिकरण भिण्ड के महाप्रबंधक ने 26 जुलाई को भिण्ड कलेक्टर को पत्र लिखकर इन मार्गों पर क्षमता से ज्यादा माल भरकर चलने वाले ओवर लोडिंग वाहनों पर प्रतिबंध लगाने को कहा था। यह मार्ग इन भारी वाहनों की वजह से काफी क्षतिग्रस्त होकर सडकों में गहरे खाईनुमा गड्डे हो गए है। इन गड्डों के कारण हादसे हो रहे है। इन मार्गो से रेत, गिट्टी, मुरम उत्तरप्रदेश जाते है।