जबलपुर ! कटनी में हुए करीब 5 सौ करोड़ के हवाला कांड की सीबीआई से जांच कराने और एसपी गौरव तिवारी का तबादला निरस्त करने को लेकर जिला जनपद पंचायत अध्यक्ष कन्हैया तिवारी और राजेश सौरभ नायक द्वारा दायर जनहित याचिका उच्च न्यायालय ने खारिज कर दी है। यही नहीं अदालत ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
उच्च न्यायलय ने इस याचिका को प्रायोजित बताते हुए कहा, कि यह दुर्भावना से प्रेरित है, क्योंकि एक याचिकाकर्ता कन्हैया तिवारी द्वारा निशाने पर रखे गए मंत्री संजय पाठक के परिवार से उनकी पुरानी कानूनी लड़ाई चली है। अदालत ने यह भी कहा, कि महज मीडिया में आई खबरों को आधार बनाकर न्यायलय की शरण ली गई न कि कोई ठोस दस्तावेज संलग्न किए गए हैं। अदालत ने बार काउंसिल को भी निर्देशित किया कि वो ऐसे मामलों पर नजर रखे, जो बिना किसी तथ्य और तैयारियों के न्यायलय में पेश किए जा रहे हैं। प्रस्तुत याचिका में कहा गया था, कि हवाला कारोबारियों के दबाव में राज्य सरकार ने 9 जनवरी को एसपी गौरव तिवारी का तबादला कर दिया। एसपी को कटनी में पदस्थ हुए 6 महीने ही हुए थे। इसमें तिवारी का तबादला निरस्त करने और हवाला घोटाले की सीबीआई से जांच कराने की मांग उठाई गई थी।