इंदौर। मध्यप्रदेश की कमलनाथ सरकार द्वारा लगातार की जा रही नियुक्तियों को लेकर इंदौर हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए 2 याचिकाएं दायर की गई है। इसमे कमलनाथ सरकार को अल्पमत में बताते हुए इन नियुक्तियों को निरस्त करने की गुहार की गई हैं। पहली याचिका अधिवक्ता भूपेंद्र सिंह कुशवाह द्वारा एडवोकेट विवेक पटवा व श्रेयराज सक्सेना द्वारा लगाई गई हैं जबकि दूसरी सैम पावरी द्वारा अधिवक्ता विशाल सनोठिया और वाल्मिक सकरगाये द्वारा प्रस्तुत की गई है।

याचिका में कमलनाथ सरकार द्वारा की जा रही नियुक्तियो पर सवाल उठाते हुए, आरोप लगाया गया है कि कमलनाथ सरकार अल्पमत में है। इसके बावजूद उनके द्वारा संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तिओ को ध्यान न रखते हुए और अनुछेद 167 के विपरीत अपने संविधान में विदित कर्तव्यो का निर्वाहं न करते हुए और राज्यपाल की जानकारी में लाये बगैर भिन्न भिन्न नियुक्तियां कर दी गई है।

याचिका में शोभा ओझा को महिला आयोग अध्यक्ष बनाने, अंतर सिंह दरबार को इंदौर प्रीमियर को ऑपरेटिव बैंक का अध्यक्ष बनाने के साथ अनुसूचित आयोग, युवा आयोग आदि में कई गई नियुक्तियों का हवाला दिया गया है। कोर्ट से इन सभी नियुक्तियों पर रोक लगाने की मांग की गई है।

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