चंडीगढ़। पंजाब में कोरोना के फिर से पैर पसारने का गम्भीर संज्ञान लेते हुये मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कल से राज्य भर में अनेक पाबंदियां लगाने का ऐलान किया है। राज्य में मैडीकल और नर्सिंग कॉलेजों को छोड़कर सभी शैक्षिक संस्थाएं 31 मार्च तक बंद रहेंगी और सिनेमा हॉल की क्षमता 50 प्रतिशत तक रहेगी जबकि किसी भी समय एक मॉल में 100 से अधिक व्यक्ति नहीं जा सकेंगे। उन्होंने लोगों से कम-से-कम अगले दो हफ्तों तक अपने घरों तक सीमित रखने की अपील की ताकि कोरोना की कड़ी को तोड़ा जा सके। उन्होंने लोगों से यह भी अपील की कि वे अपने घरों में 10 से अधिक मेहमान न आने दें।
मुख्यमंत्री ने राज्य के सर्वाधिक प्रभावित 11 जिलों लुधियाना, जालंधर, पटियाला, मोहाली, अमृतसर, होशियारपुर, कपूरथला, शहीद भगत सिंह नगर, फतेहगढ़ साहिब, रोपड़ और मोगा में अंतिम संस्कार और शादियों को छोड़कर अन्य सभी सामाजिक जमावड़ों और सम्बंधित समारोहों पर पूरी तरह से रोक लगाने के आदेश दिए हैं। अब अंतिम संस्कार और शादियों में सिर्फ 20 लोगों के शामिल होने की इजाजत होगी। इन जिलों में रात्रि नौ बजे से सुबह पांच बजे तक कर्फ्यू रहेगा।
रविवार को सिनेमा, मल्टीप्लैक्स, रैस्त्रां, मॉल आदि भी बंद रहेंगे जबकि रात के कर्फ्यू के चलते होम डिलिवरी की आज्ञा होगी। इन जिलों के सिविल और पुलिस के शीर्ष अधिकारियों को आदेश दिए गये हैं कि औद्योगिक और जरूरी सेवाएं जारी रखने की इजाजत होगी लेकिन इन्हें छोड़कर शेष सभी निवासियों पर पाबंदियों का पालन सख्ती के साथ लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि कोरोना से जान गंवाने वालों की याद में अगले हफ्ते से राज्यभर में हर शनिवार को प्रात: 11 बजे से 12 बजे तक एक घंटे के लिए मौन रखा जायेगा और इस समय के दौरान कोई वाहन भी नहीं चलेगा। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को इस प्रयास में मार्केट कमेटियों, सरपंचों आदि समेत आम लोगों को भी इसके साथ जोड़ने का अनुरोध किया।
उन्होंने राज्य के इन जिलों में सरकारी दफ्तरों में व्यक्तिगत रूप में डिलिंग करने पर रोक लगाने के हुक्म दिए हैं और नागरिकों को सिर्फ जरूरी सेवाओं के लिए ही दफ्तरों में आने के लिए कहा गया है। उन्होंने अधिकारियों को ऑनलाईन प्रणाली को प्रोत्साहित करने और शिकायतों के निवारण हेतु वर्चुअल विधि अपनाने के लिए कहा। सम्बन्धित विभागों को तहसीलों में प्रतिदिन रजिस्ट्रियों की संख्या सीमित रखने के भी निर्देश दिये। राज्य के अन्य जिलों में अभी ऐसी पाबंदियां नहीं होंगी लेकिन कैप्टन सिंह ने माईक्रो-कंटेनमैंट और कंटेनमैंट जोन में तुरंत कड़ाई और निगरानी रखने के लिए रणनीति बनाने के निर्देश दिये।
उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि शेष जिलों में स्थिति बद्तर होती है और कोविड प्रोटोकॉल और नियमों का पालन नहीं करते हैं तो वहां भी सख्त प्रतिबंध लागू किए जाएंगे। उन्होंने स्वास्थ्य अधिकारियों को रोजाना 35,000 कोरोना जांच करने, कोरोना फैलाने वालों पर विशेष ध्यान देने, सरकारी कर्मचारियों, शैक्षिक संस्थाओं में शिक्षकों आदि की समय-समय पर कोरोना जांच करने, आर.टी.पी.सी.आर. जांच के साथ आर.ए.टी. जांच बढ़ाने, हर पॉजिटिव व्यक्ति के सम्पर्क में आए 30 लोगों की जांच करने, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग को विशेषज्ञ और सुपर विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति प्रक्रिया जल्द पूरी करने, अस्पतालों में कोविड बैड बहाल करने और चुनिंदा सर्जरी स्थगित करने के निर्देश दिये।