भोपाल। ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता खत्म होने पर लाइसेंसधारक को 4 साल की बजाय अब एक साल के अंदर रिन्यूअल कराना होगा,नहीं तो लाइसेंस बनवाने के लिए फिर टेस्ट एवं अन्य डाक्यूमेंटेशन प्रोसेस से गुजरना होगा। साथ ही कमर्शियल लाइसेंस भी अब 3 साल की जगह अब 5 साल के लिए बनेगा। इतना ही नहीं नए नियमों के अनुसार तय उम्रसीमा के आधार पर ही अब ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी तय की जाएगी। यह सभी बदलाव मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन के बाद हुए हैं।
गौरतलब है कि गौरतलब है कि मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन के बाद से ही लाइसेंसिंग प्रक्रिया में अंगदान डोनेशन से लेकर अन्य एक दर्जन से अधिक जानकारी आवेदकों से ली जाने लगी थी। इसके बाद वन नेशन-वन ड्राइविंग लाइसेंस की भी शुरूआत की जा चुकी है।
एमवी एक्ट के नियमों में बदलाव के बाद ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता उम्र के आधार पर तय की जाएगी। 30 वर्ष की उम्रधारक को नवीनीकरण से 40 वर्ष की आयु तक। वहीं,30 वर्ष से अधिक किंतु 50 वर्ष से कम आयु वर्ग के लिए 10 वर्ष तक।
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