ग्वालियर। भिण्ड जिला न्यायालय के विशेष न्यायाधीश दीपक कुमार अग्रवाल ने दुष्कर्म के मामले में कल एक और आरोपी को दस वर्ष का सश्रम कारावास एवं 12 हजार रुपए अर्थदण्ड भुगताए जाने का फैसला सुनाया है।
विशेष लोक अभियोजक सबलसिंह भदौरिया ने आज यहां बताया कि 4 नवम्बर 2012 को भिण्ड जिले के गोहद चौराहा थाना क्षेत्र के ग्राम घूस का पुरा से आरोपी राजेश सिंह, व अरविन्द एक 18 वर्षीय युवती को उस समय अगुवा कर ले गए थे ज बवह घर से खेत में शौच के लिए जा रही थी। दोनों आरोपी जबरन उसे बाइक पर बिठाकर ग्वालियर ले गए जहां इन दोनों ने उसे अपने दोस्त शंकर गोले के घर ले गए और चार दिनों तक उसे बंधक बनाकर रखा और तीनों ने उसके साथ कुकर्म किया। मौका पाकर युवती आरोपियों के चंगुल से छूटकर अपने घर आई।
सबलसिंह भदौरिया ने बताया कि आरोपियों के चंगुल से छूटकर घर वापस आई युवती ने गोहद चौराहा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने युवती की मेडीकल जाचं के बाद तीनों आरोपियों के खिलाफ अपहरण व दुष्कर्म का अपराध दर्ज कर दो आरोपियों अरविन्द व राजेश सिंह को घटना के कुछ दिनों बाद ही गिरतार कर चालान न्यायालय में पेश कर दिया था। जहां दोनों को सजा सुनाई गई थी, लेकिन एक आरोपी शंकर गोल फरार हो गया था। शंकर गोले को बाद में गिरतार कर चालान न्यायालय में पेश किया गया। जहां विशेष न्यायाधीश दीपक कुमार अग्रवाल ने पीडिता के बयान, मेडीकल रिपोर्ट व पुलिस द्वारा जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर शंकर गोले को 10 साल का कारावास व 12 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दंण्डित किया गया है।