भिंड। मध्यप्रदेश के भिंड जिले के गोहद की अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी पाए जाने पर एक व्यक्ति को दस वर्ष का कारावास सुनाया है। अपर सत्र न्यायाधीश डी सी थपलियाल ने कल लालबाबा नाम के आरोपी को दोषी पाए जाने पर कारावास के अलावा सात हजार रूपए का अर्थदंड सुनाया।
अपर लोक अभियोजक दीवान सिंह गुर्जर ने बताया कि सात वर्षीय बच्ची के साथ पिछले वर्ष मई माह में लालबाबा नाम के व्यक्ति ने दुष्कर्म किया था। इस मामले में मालनपुर थाने में प्रकरण दर्ज किया गया था। पुलिस ने मामले की जांच के बाद गोहद की अदालत में आराेपपत्र पेश किया था।

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