भोपाल। नये निजी कॉलेज खोलने की अनुमति सभी शर्तें पूरी करने के बाद ही दी जाय। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता ने यह निर्देश विभागीय योजनाओं की समीक्षा के दौरान दिये।
गुप्ता ने कहा कि पहले से चल रहे निजी कॉलेज छूट देने के बाद भी यदि भवन नहीं बनवाते हैं तो उन्हें अनापत्ति प्रमाण-पत्र नहीं जारी किये जायें। उन्होंने कहा कि कॉलेजों के अधूरे पड़े भवनों को प्राथमिकता से पूरा करवायें। श्री गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री समीक्षा में दिये गए निर्देशों का क्रियान्वयन जल्द करें।
तकनीकी शिक्षा मंत्री ने कहा कि इंजीनियरिंग कॉलेजों के रिक्त पदों की भर्ती के लिए विज्ञापन शीघ्र जारी करें। उन्होंने कहा कि सभी पॉलीटेक्निक कॉलेज का निरीक्षण करवायें। श्री गुप्ता ने कहा कि प्राध्यापकों को विदेश जाने की अनुमति के लिए उच्च शिक्षा विभाग की तरह नीति बनायें। उन्होंने न्यायालयों में लंबित प्रकरणों की समीक्षा के निर्देश दिये। श्री गुप्ता ने कहा कि धार में इंजीनियरिंग कॉलेज आगामी सत्र से शुरू करने के संबंध में जरूरी कार्यवाही की जाये।
बैठक में प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा आशीष उपाध्याय, प्रमुख सचिव तकनीकी शिक्षा श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव, आयुक्त उच्च शिक्षा श्री उमाकांत उमराव, अपर सचिव तकनीकी शिक्षा डी.डी. अग्रवाल एवं सुनील गुप्ता और संचालक तकनीकी शिक्षा श्री आशीष डोंगरे उपस्थित थे।

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