ग्वालियर। एक नाबालिंग युवती को बंधक बनाकर उसके साथ ककर्म करने वाले आरोपी को अपर सत्र न्यायाधीश उमेश पाण्डव के न्यायालय ने कल 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है तथा 10 हजार रुपए अर्थदण्ड लगाया है।
अपर लोक अभियोजक बीएल शर्मा ने आज बताया कि भिण्ड जिले के गोरमी थाना क्षेत्र के ग्राम मानहड निवासी एक 14 वर्षीय युवती 9 सितम्बर 2013 को अपने घर में अकेली थी तभी गांव के ही एक युवक सतीश भदौरिया उसके घर में घुस गया और उसे कमरे में बंधक बनाकर उसके साथ कुकर्म किया। युवती के परिजनों की रिपोर्ट पर गोरमी थाना पुलिस ने युवती का मेडीकल कराया तथा आरोपी के खिलाफ बलात्कार का अपराध दर्ज कर चालान न्यायालय में पेश किया।
अपर सत्र न्यायाधीश उमेश पाण्डव के न्यायालय ने कल सुनवाई कर आरोप सिद्ध होने पर सतीश भदौरिया को 10 साल का कारावास व 10 हजार रुपए का अर्थदण्ड लगाया है।

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