भोपाल। नाबालिक बालिकाओ के लैगिंक शोषण के आरोपी प्‍यारे मियां स‍मेत 07 के विरूद्ध थाना शाहपुरा द्वारा मंगलवार को अभियोग पत्र (चालान) विशेष अपर सत्र न्‍यायाधीश एट्रोसिटी आलोक अवस्‍थी के न्‍यायालय में पेश किया गया। आरोपी प्यारे मिया ने उसे इंदौर पुलिस को सौंपने के आदेश के विरोध में कोर्ट में आवेदन पेश किया। वर्तमान में आरोपी जबलपुर जेल में न्‍यायिक अभिरक्षा में बंद है।

जनसंपर्क अधिकारी भोपाल संभाग मनोज कुमार त्रिपाठी द्वारा बताया गया कि दिनांक 11.07.2020 को आरोपी समेत कुल 07 लोगो के विरूद्ध चार अवयस्‍क बालिकाओ को बर्थ-डे बनाने के बहाने शराब पिलाकर उन चारो को अलग-अलग ले जाकर उनकी सहमति के बिना उनके साथ लैंगिक शोषण कारित किया तथा एक अन्‍य के साथ लैंगिक शोषण करने का प्रयास किया गया।

अवयस्‍क बालिकाओ द्वारा बताया गया कि पूर्व में भी आरोपी द्वारा उनके साथ लैंगिक शोषण किया गया, जिसमें उनका साथ स्‍वीटी उर्फ हम्‍टी ने दिया था, जिस पर थाना रातीबड में ज़ीरो पर कायमी कर घटना स्‍थल शाहपुरा होने के कारण शाहपुरा थाने को भेजा गया। थाने द्वारा धारा 376, 376(2)(एन) , 366ए, 120बी भादवि तथा 5(ठ)/6 पॉक्‍सो एक्‍ट के अन्‍तर्गत मामला पंजीबद्ध किया गया।

विवेचना दौरान मुख्‍य आरोपी प्‍यारे मियां अन्‍य आरोपी स्‍वीटी , राबिया , अनस , गुलफाम समेत कुल 07 लोगो को गिरफतार किया गया था। त्रिपाठी ने बताया कि इस क्रम में इन्‍दौर के थाना पलासिया द्वारा मुख्‍य आरोपी प्‍यारे मियां के विरूद्ध अपराध क्रमांक 357/20, 358/20 एवं 359/20 के विरूद्ध धारा 376, 376(2)(एन) , 366ए, 120बी भादवि तथा 5(ठ)/6 पॉक्‍सो एक्‍ट मामला पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफतार करने हेतु विशेष न्‍यायालय एट्रोसिटी आलोक अवस्‍थी के न्‍यायालय से कल अनुमति प्राप्‍त की थी।

न्‍यायालय द्वारा अनुमति दिये जाने पर आज दिनांक को ही आरोपी द्वारा धारा 178 द.प्र.सं. का आवेदन इस हेतु प्रस्‍तुत किया गया कि इन्‍दौर पुलिस को विवेचना का अधिकारी नही है उक्‍त अपराध शाहपुरा थाने से संबंधित होने के कारण शाहपुरा थाने को ही विवेचना का अधिकारी है। उक्‍त आवेदन पर न्‍यायालय द्वारा थाना शाहपुरा से रिपोर्ट तलब की गयी है।

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