भोपाल। राजधानी की विशेष अदालत ने नाबालिग बच्ची से गैंगरेप के मामले में 8 लोगों को दोषी मानते हुए पांच को अंतिम सांस तक जेल में रखने (आजीवन कारावास) और एक महिला प्रियंका चौहान समेत तीन को 20-20 साल जेल की सजा सुनाई है। सोमवार को विशेष न्यायाधीश कुमुदनी पटेल ने ये फैसला सुनाया।
बच्ची से देह व्यापार कराने वाली प्रियंका सिंह चौहान को 20 साल जेल की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने सबूतों कमी के चलते होटल मालिक समेत 3 को बरी कर दिया है। अदालत ने एक आरोपी सनी तिवारी को बरी करते हुए लिखा कि पुलिस ने सनी तिवारी की जांच में गंभीर लापरवाही बरती गई है।
मामला राजधानी के टीला जमालपुरा थाने का है। 19 दिसंबर 2018 को फरियादी बच्ची की मां ने उसकी 15 साल की बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट शाहजहांनाबाद थाने में दर्ज कराई थी। इसके एक महीने बाद टीला जमालपुरा थाने में पदस्थ एसआई नमिता साहू ने बच्ची के बयान दर्ज किये थे। बच्ची ने बताया था कि सूफियान उर्फ भैया को एक साल से जानती थी। सूफियान ने शादी का झांसा देकर उसके साथ ज्यादती की।
इसके बाद बच्ची घर से भागकर सूफियान के पास आई गई थी। सूफियान उसे अपने दोस्त गांगुली के घर ले गया, वहां पर गांगुली, अल्ताफ, फैसल के साथ ही छह लड़कों ने उसके साथ बारी-बारी से गैंगरेप किया। वहां पर एक अनुराधा नाम की महिला थी, जो सुबह पांच बजे बच्ची को प्रियंका चौहान के घर ले गई। प्रियंका ने बच्ची का हेयर स्टाइल चेंज कर उसे देह व्यापार करने के लिये तैयार किया और उसके फोटो खींचे। इसके बाद भोपाल के होटलों में एक अंकल, एक कार वाले अंकल और प्रियंका के कहने पर कई लोगों ने उसका शारीरिक शोषण किया।
प्रियंका की सहेली बच्ची को जबलपुर के एक होटल में ले गई, जहां होटल मालिक सनी तिवारी ने पीड़ित के साथ ज्यादती की। रिया के बर्थ डे में बहुत से लड़के आए थे, इनमें राहुल, दैविक एवं अन्य लड़के ने भी ज्यादती की थी। प्रियंका पीड़ित को लेकर इंदौर गई। जहां प्रियंका के पति मोनू से मिलावाया और आरोपी प्रकाश उर्फ भूरा, मोनू तथा उसका दोस्त अभिषेक ने शराब पीकर पीड़ित के साथ ज्यादती की थी। इसके बाद मंडीदीप के एक होटल में अंकित माहेश्वरी ने और एक अंधे अंकल जो एमपीनगर ब्रिज के पास रहते थे, उन्होंने भी बच्ची के साथ ज्यादती की थी।