ग्वालियर। भिण्ड जिले के गोहद न्यायालय के द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश पीसी आर्य ने भिण्ड जिले के मालनपुर में एक 8 माह की बच्ची को परित्याग कर नाले में फेंकने वाले आरोपी पिता को कल सात साल की सश्रम कारावास एवं 10 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किए जाने का आदेश पारित किया गया है।
अपर लोक अभियोजक भगवान सिंह बघेल ने बताया कि 21-22 सितम्बी 2014 की दरम्यानी रात को गोहद विकास खण्ड के मालनपुर में स्थित एक नाले में आरोपी पिता रमेश शर्मा द्वारा अपनी 8 माह की पुत्री का परित्याग करते हुए उसे जान से मारने की नियत से नाले में फेंक दिया। इसकी सूचना स्थानीय निपासी राजू खान द्वारा मालनपुर थाना पुलिस को दी गई। तब उक्त बालिका को मालनपुर थाना पुलिस ने उठाकर इलाज के लिए गोहद के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भेजा गया। जहां उसे उसे भिण्ड के शासकीय जिला चिकित्सालय भेजा गया। वर्तमान में यह बालिका लहार के बहुउदेश्यीय महिला कल्याण समिति शिशु गृह में पल रही है। न्यायाधीश ने विचारण में आरोपी को धारा 307 के आरोप से दोष मुक्त करते हुए धारा 317 के आरोप में दोषी पाते हुए उक्त दण्ड से दंडित किए जाने का आदेश पारित किया है। आरोपी द्वारा अर्थदण्ड की राशि बालिका के लिए लहार के बहुउदेश्यीय महिला कल्याण समिति शिशु गृह को प्रदान किए जाने का आदेश जारी किया है।

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