भोपाल ! मध्यप्रदेश राज्य विद्युत नियामक आयोग ने बिजली की दरें बढ़ा दी हैं। हालांकि इनसे 50 प्रतिशत घरेलू उपभोक्ताओं पर कोई भार नहीं आयेगा। आयोग ने मध्यम वर्ग पर 5 फीसदी और उच्च वर्ग पर 9.83 फीसदी बिजली दरें बढ़ाई हैं।
आयोग ने आज नई दरें जारी की। इसके मुताबिक प्रदेश में 30 यूनिट तक बिजली उपभोक्ता करने वाले उपभोक्ताओं की संख्या 39 प्रतिशत और 50 यूनिट तक उपभोग करने वालों की संख्या 11 प्रतिशत हैं। इन दोनों वर्गों पर टेरिफ बढ़ोतरी का कोई भार नहीं आयेगा। प्रदेश में 51 से 100 यूनिट तक बिजली खपत वाले उपभोक्ताओं की संख्या 31 प्रतिशत है ौर उन पर 5 प्रतिशत भार आयेगा। 100 से 300 यूनिट खपत वाले उपभोक्ताओं की संख्या 17 प्रतिशत, 301 से 500 यूनिट तक खपत वाले उपभोक्ताओं की संख्या 2 प्रतिशत और 500 यूनिट से अधिक खपत वाले उपभोक्ताओं की संख्या लगभग 36000 है। इन पर लगभग 10 प्रतिशत भार आयेगा।
उल्लेखनीय है, कि तीन विद्युत वितरण कम्पनियों में एक समान विद्युत दरें जारी रखने तथा कृषि उपभोक्ताओं को फ्लेट रेट पर पूर्वानुसार 1200 रुपए प्रति हार्स पावर प्रतिवर्ष की दर से विद्युत प्रदाय करने की राज्य शासन की मंशा से नियामक आयोग द्वारा एक अप्रैल 2015 को अवगत करवा दिया गया था। आयोग द्वारा टेरिफ आदेश में कृषि पम्पों के लिए विद्युत की दरों में लगभग 13 प्रतिशत वृद्धि करते हुए फ्लेट रेट की दर यथावत रखी है। कृषि पम्पों के लिए विद्युत दरों में वृद्धि के बाद भी फ्लेट रेट पर उपभोक्ताओं द्वारा देय बिल राशि पूर्वानुसार रखने के एवज में राज्य शासन द्वारा विद्युत कम्पनियों को आवश्यक सब्सिडी दी जाएगी। इससे इन किसानों के बिल पहल के समान रहेंगे। उसमें कोई वृद्धि नहीं होगी

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