ग्वालियर। भिण्ड जिले के निजी हाईस्कूल-हायर सेकंडरी, माध्यमिक व प्राथमिक विद्यालय जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत नियमों को पूरा नहीं करने वाले 232 स्कूलों की मान्यता खत्म कर दी गई है। मान्यता समाप्त करने के बाद भी कई स्कूल संचालक अपने स्कूलों में छात्रों का एडमिशन कर रहे हैं उन स्कूल संचालकों के खिलाफ एफआईआर कराई जाएगी।
कलेक्टर इलैया राजा टी ने बताया कि जिन स्कूलों की मान्यता समाप्त की गई है उसके बाद भी स्कूल संचालक अगर छात्रों को अपने यहां प्रवेश दे रहे हैं तो यह बहुत ही गलत है। ऐसे स्कूल संचालकों के खिलाफ पुलिस में धोखाधडी का अपराध दर्ज कराया जाएगा। हालांकि ऐसे स्कूलों की जांच करने के लिए जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रवीण सिंह को निर्देश दिए गए है। जांच के बाद कडी कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर ने अभिभावकों से भी कहा है कि वह मान्यता समाप्त वाले स्कूलों में अपने बच्चों का प्रवेश न कराए। अगर कोई स्कूल संचालक बच्चों को किसी भी तरह का लालच देता है तो उसकी शिकायत करें जिससे उस स्कूल संचालक के खिलाफ कार्यवाही की जा सके। कुछ स्कूल संचालकों ने प्रवेश दिए है उनकी जांच कराई जा रही है।

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