झाबुआ। मध्यप्रदेश के झाबुआ जिले में भाजपा के नेता एवं पूर्व विधायक शांतिलाल बिलवाल के खिलाफ पुलिस ने उनकी कथित पत्नी के आवेदन पर बलात्कार का मामला दर्ज किया है। शिकायतकर्ता महिला का कहना है कि पूर्व विधायक ने उसे शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए और छोड़ दिया जबकि विधायक का कहना है कि उसने महिला के साथ विधिवत शादी की थी। उसके पिता को वधू मूल्य भी चुकाया था। प्रकरण दर्ज होने पर पुलिस पूर्व विधायक के घर पहुंची, लेकिन वे नहीं मिले।

एएसपी विजय डावर ने बताया कि महिला ने पूर्व विधायक शांतिलाल बिलवाल के खिलाफ पिछले दिनों शिकायती आवेदन दिया था। जांच में पता चला कि महिला और बिलवाल के बीच किसी तरह का समझौता नहीं हुआ। शिकायतकर्ता महिला कार्रवाई चाहती थी, इसलिए सोमवार को शांतिलाल बिलवाल के खिलाफ धारा 376 के तहत कोतवाली थाने में प्रकरण दर्ज किया गया है। प्रकरण दर्ज होने के बाद बिलवाल के घर पुलिस की टीम गई थी लेकिन वे नहीं मिले।

महिला के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए पूर्व विधायक बिलवाल ने कहा कि महिला के साथ पूर्व में रीति रिवाज से शादी हुई थी। उसके पिता को समाज के रीति रिवाज के अनुसार वधू मूल्य भी दिया गया। पिछले महीने ही उन्होंने महिला के साथ कोर्ट मैरिज के तहत स्टाम्प पर लिखा-पडी भी करवाई है। नियमानुसार छह माह के भीतर शादी को रजिस्टर्ड कराया जा सकता है।

बिलवाल ने कहा कि पूर्व में भी उक्त महिला पुलिस को शिकायत कर चुकी है, शिकायती आवेदनों में उसने खुद समझौता होने और रीति रिवाज अनुसार 2.25 लाख रुपए पिता को दिए जाने की बात स्वीकारी है। पुलिस ने समझाइश के लिए मामला परिवार परामर्श केंद्र भी भेजा था, यदि शादी नहीं होती तो मामला वहां क्यों भेजा जाता।

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