जबलपुर। मध्यप्रदेश के जबलपुर के सेशन कोर्ट ने बरगी विधानसभा सीट से पूर्व भाजपा विधायक प्रतिभा सिंह के पुत्र नितिन पटेल की हत्या के चार आरोपियों दुर्गेश सिंह, देवेन्द्र सिंह, सुरजीत सिंह व गोपाल सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वारदात में देवीसिंह की लायसेंसी बंदूक इस्तेमाल की गई, उसे भी कोर्ट ने छह माह की सजा सुनाई। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश इन्द्रा सिंह की कोर्ट ने अन्य आरोपी देवेन्द्र सिंह, दुर्गेश लोधी, राघवेन्द्र सिंह, धर्मेन्द्र सिंह, लेखराम व बेनी सिंह को बरी कर दिया। जबकि मामला लंबित रहने के दौरान एक आरोपी रतन सिंह की मृत्यु हो गई।

अभियोजन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक कुक्कू दत्त ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि 16 मई 2011 की रात करीब 12 बजे नितिन पटेल को एक फोन आया। अनुराग सिंह को उसने बताया कि मातनपुर वाले कमलेश भुर्रक का घर घेरकर दरवाजा तोडने का प्रयास कर रहे हैं। इस पर वह कमलेश के घर पहुंचा। वहां से जानकारी मिलने पर वह कार से मातनपुर की ओर जा रहा था। तभी रास्ते में इमली के पेड के नीचे दर्जनभर हथियारबंद लोगों ने रोक लिया। सभी ने नितिन को लाठी-डंडों से मारा। बाद में उसे गोली मार दी। पुलिस ने मामले में 12 आरोपियों के खिलाफ भादंवि की धारा 302 सहित अन्य व आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया था। अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट ने 4 आरोपियों को हत्या का दोषी पाकर आजीवन कारावास व जुर्माने से दंडित किया। वहीं 6 आरोपियों को कोर्ट ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। जबकि एक आरोपी जिसकी लायसेंसी बंदूक इस्तेमाल की गई थी उसे 6 माह की सजा सुनाई गई वहीं एक आरोपी की सुनवाई के दौरान मौत हो गई।

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