नई दिल्ली। दिल्ली की उच्च न्यायालय ने जहां मध्यप्रदेश के जनसंपर्क मिश्रा की अपील को खारिज कर दिया , लेकिन न्यायालय ने उनके मामले की अगली सुनवाई की तिथि २८ जुलाई तय कर दी है। अब देखना है कि अगली सुनवाई के बाद न्यायालय क्या फैसला करता है।
पेड न्यूज में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा अयोग्य ठहराने के बाद से मप्र के जनसंपर्क मंत्री ने जहां उच्चतम न्यायालय की शरण ली थी वहीं उच्चतम न्यायालय ने मामले को दिल्ली उच्च न्यायालय को सौंप कर तत्काल निराकरण की बात कही। वहीं दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी सुनवाइ्र के बाद कोई राहत मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा को नहीं दी , तो वह फिर दिल्ली उच्च न्यायालय की युगल पीठ के पास पहुंच गये। आज रविवार को उच्च न्यायालय ने सुनवाई तो पूरी कर ली , लेकिन डॉ. नरोत्तम मिश्रा को कोई राहत नहीं दी , और मामले में अगली सुनवाई २८ जुलाई को करने की तिथि घोषित कर दी। अब देखना है कि २८ जुलाई को न्यायालय डॉ. नरोत्तम का वह पक्ष भी सुनेगा जिसमें उन्होंने पेड न्यूज के लिए कोई भी व्यय नहीं करना बताया और समाचार पत्र के संपादकों ने भी पेड न्यूज को सिरे से खारिज किया था।

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