ग्वालियर। मध्यप्रदेश के सामान्य प्रशासन राज्यमंत्री लालसिंह आर्य की गिरफ्तारी पर भिण्ड न्यायालय के विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार गुप्ता ने फिलहाल रोक लगा दी है। आज विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार गुप्ता ने भिण्ड जिले के गोहद विधानसभा क्षेत्र के तत्कालीन कांग्रेस विधायक माखन लाल जाटव की हत्या के आरोप में लालसिंह आर्य को भी न्यायालय ने आरोपी बनाकर उनके खिलाफ गिरफ्तारी बारंट जारी किया था। मंत्री लालसिंह आर्य की तरफ से एडवोकेट अवधेश सिंह कुशवाह ने विशेष न्यायालय में आवेदन लगाकर लालसिंह की गिरफ्तारी स्थगित करने का निवेदन किया था। जिसे न्यायाधीश ने स्वीकार कर 3 जून 2017 तक मंत्री लालसिंह की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।

गोहद क्षेत्र के तत्कालीन कांग्रेस विधायकमाखन जाटव के परिजनों की तरफ से पैरवी कर रहे अभिभाषक रामप्रताप सिंह कुशवाह ने बताया कि भिण्ड जिले के गोहद विधानसभा क्षेत्र से तत्कालीन कांग्रेस विधायक माखन जाटव की गोहद क्षेत्र के ही छरेंटा गांव में लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान 13 अप्रैल 2009 की देर शाम को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जिसमें पुलिस ने 9 लोगों को आरोपी बनाया था तथा बाद में गिरफ्तारियां की गई थी। मामला हाईप्रोफाइल होने की वजह से सीबीआई को सौंप दिया गया था। इस हत्याकाण्ड के समय ही माखन जाटव के परिजनों ने लालसिंह आर्य का नाम आरोपियों में शामिल करने की मांग की थी। लेकिन भाजपा सरकार के दबाव में पुलिस ने लालसिंह आर्य को आरोपी नहीं बनाया था और सीबीआई ने भी क्लीनचिट दे दी थी। बाद में भिण्ड के विशेष न्यायालय में माखन जाटव के परिवारीजनों ने धारा 319 के तहत आवेदन लगाया था जिसकी सुनवाई के पश्चात आज विशेष न्यायालय के न्यायाधीश योगेश कुमार गुप्ता ने धारा 302 का लालसिंह आर्य को आरोपी बनाया है। और गिरफ्तारी बारंट जारी किया गया है।
मंत्री लालसिंह आर्य का गिरफ्तारी बारंट जारी होने के बाद मंत्री लालसिंह आर्य की गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए एडवोकेट अवधेश सिंह कुशवाह ने विशेष न्यायाधीश के यहां आवेदन लगाया जहां न्यायाधीश सोगेश कुमार गुप्ता ने 3 जून 2017 तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *