भोपाल। मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने राज्य में बिजली की नई दरें आज घोषित कर दीं, जो आगामी 26 दिसंबर से प्रभावशील मानी जाएंगी। आयोग ने बिजली की दरों में औसतन 1.98 प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी प्रदान की है। आयोग की ओर से जारी ‘जन सूचना’ के अनुसार आठ तरह के टैरिफ प्लान जारी किए गए हैं। इसमें अलग अलग वर्ग के उपभोक्ताओं के लिए अलग अलग दरें तय की गयी हैं। इस संबंध में विस्तार से जानकारी आयोग की वेबसाइट पर भी दी गयी है।  

आयोग की ओर से मुहैया करायी गयी जानकारी के अनुसार विद्युत वितरण कंपनियों ने औसतन 5.73 प्रतिशत वृद्धि का प्रस्ताव दिया था, लेकिन आयोग ने दरों में 1.98 प्रतिशत की वृद्धि को मान्य किया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि 30 यूनिट तक खपत वाले 100 वॉट विद्युत भार तक के घरेलु उपभोक्ताओं, निम्न दाब उद्योगों, विवाह समारोह एवं अन्य सामाजिक तथा धार्मिक कार्यक्रमों के लिए अस्थायी कनेक्शन, ई वाहन और ई रिक्शा चार्जिंग स्टेशन तथा रेलवे ट्रेक्शन वाली श्रेणियों की विद्युत दरों में वृद्धि नहीं की गयी है।  

मौजूदा टैरिफ आदेश में मीटरिंग शुल्क मान्य नहीं है, इसलिए मीटर किराया नहीं लिया जाएगा। कृषि उपभोक्ताओं के संबंध में स्पष्ट किया गया है कि राज्य सरकार की ओर से देय सब्सिडी के मद्देनजर 10 हॉर्सपॉवर विद्युत भार तक के उपभोक्ताओं द्वारा 750 रुपए प्रति हॉर्सपॉवर प्रति वर्ष तथा 10 हॉर्सपॉवर से अधिक विद्युत भार के कृषि उपभोक्ताओं द्वारा 1500 रुपए प्रति हॉर्स पॉवर प्रति वर्ष की दर से विद्युत बिल देय होगा।  

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