भोपाल | मध्य प्रदेश सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के दो निलंबित अधिकारियों अरविंद जोशी व टीनू जोशी की आय से अधिक संपत्ति को राजसात करने के लिए विशेष अदालत में अभियोग चलाए जाने को मंजूरी दे दी है। छापेमारी में जोशी दंपति के पास 22 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति उनकी आय से अधिक पाई गई थी। इस मामले में लोकायुक्त ने प्रकरण दर्ज किया था। बीते दिनों विशेष न्यायालय साधिकार समिति ने जोशी दंपति की आय से अधिक संपत्ति को राजसात करने की अनुशंसा की थी। उसी अनुशंसा पर सरकार ने अभियोजन चलाने की अनुमति दे दी है।

सूत्रों के मुताबिक, राज्य में यह पहला मौका होगा जब किसी आईएएस अफसर की संपत्ति राजसात करने का प्रकरण न्यायालय में पहुंचेगा। सरकार की अनुमति के बाद लोकायुक्त अफसरों की संपत्ति राजसात करने के लिए न्यायालय में अपील करेंगे।

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