ग्वालियर। भिण्ड जिले के गोहद न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश डीसी थपलियाल के न्यायालय ने महिला का अपहरण कर बीहड में ले जाकर उसके साथ कुकर्म करने के मामले में एक आरोपी को 10 साल की सजा व 13 हजार 500 रुपए के अर्थदण्ड लगाया है।
अपर लोक अभियोजक दीवानसिंह गुर्जर ने आज यहां बताया कि भिण्ड जिले के मौ थाना क्षेत्र के ग्राम गुमारा निवासी महिला 26 अप्रैल 2010 को वह अपने डेढ साल के बच्चे को लेकर पति के साथ सायकिल से मौ का बाजार कर गांव वापस जा रही थी। रास्ते में उसकी सायकिल पंचर हो जाने पर पति सायकिल की पंचर जुडवाने मौ वापस आ गए जबकि वह अपने बच्चे को लेकर गांव पैदल ही जा रही थी कि सियारीपुरा गांव की पुलिया के पास एक मारुति कार आई जिसमें 4 लोग बैठे हुए थे। कार में सवार लोगों ने उसे जबरन पकड कर कार में बिठा लिया और कार बीहड की ओर ले गए। जहां उन्होंने उसके बच्चे के सिर पर कट्टा लगा दिया फिर रात भर इन चारों ने उसके साथ कुकर्म किया। दूसरे दिन महिला को आरोपी गांव के बाहर छोडकर भाग गए। पीडित महिला ने मौ थाने में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया।
मौ थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर चालान गोहद न्यायालय में पेश किया। कल गोहद न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश डीसी थपलियाल के न्यायालय ने सुनवाई कर एक आरोपी पप्पूसिंह को 10 साल की सजा तथा 13 हजार 500 रुपए का अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है। इस मामले के तीन आरोपियों को पहले ही सजा सुनाई जा चुकी है।

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