ग्वालियर। भिण्ड जिले के गोहद न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश डीसी थपलियाल के न्यायालय ने कल महिला का अपहरण करने वाले आरोपी अरुण कुमार कुशवाह को दोष सिद्ध होने पर तीन साल की सजा तथा तीन हजार रुपए का अर्थदण्ड लगाया है। इस मामले के सह आरोपी धु्रवसिंह व रामखिलाडी अभी फरार है।
अपर लोक अभियोजक दीवान सिंह गुर्जर ने बताया कि 1 अगस्त 2010 को गोहद चौराहा थाना क्षेत्र निवासी रात्रि को घर से बाहर शौच के लिए गई थी। जब वह घर वापस नहीं आई तो उसकी तलाश की गई। जब वह कहीं नहीं मिली तो उसकी रिपोर्ट गोहद चौराहा थाने में की गई। पुलिस ने गुमशुदी दर्ज कर जांच की। जांच में पता चला कि तीन युवक महिला का अपहरण कर एक मारुति कार में डालकर ले गए है। पुलिस ने जांच उपरांत तीन युवकों के खिलाफ अपहरण का अपराध दर्ज कर एक आरोपी अरुण कुमार कुशवाह को गिरफ्तार कर महिला को बरामद कर लिया।
पुलिस ने चालान गोहद न्यायालय में पेश किया। जहां सुनवाई के दौरान महिला के बयान पुलिस द्वारा आरोपी के खिलाफ जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर एक आरोपी अरुण कुमार को तीन साल की सजा सुनाई जबकि दो आरोपी अभी फरार है।