इंदौर ! हाई कोर्ट इंदौर खंडपीठ का बड़ा फैसला आया है इसके आधार पर जिन मेडिकल छात्रों के एडमिशन निरस्त हुए थे अब उन्हें मेरिट के आधार पर दाखिले का रास्ता साफ हो गया है। हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने निजी मेडिकल कालेजों के छात्रों के पक्ष में फैसला सुनाया है कोर्ट ने साफ़ कहा है कि मेरिट के आधार पर एडमिशन दिया जाए साथ ही कोर्ट ने शासन पर प्रत्येक पिटीशनर के हिसाब से 10-10 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया है निजी मेडिकल कालेजों ने जिन स्टूडेंट्स को 7 अक्टूबर को एडमिशन दिए थे और 21 अक्टूबर को निरस्त कर दिए थे, उनके पक्ष में यह फैसला आया है कोर्ट ने सभी छात्रों के एडमिशन निरस्त करने के ष्ठरूश्व के आदेश को निरस्त करते हुए । मेरिट के आधार पर इन सभी छात्रों को एडमिशन देने के निर्देश दिए है गौरतलब है कि यह 37 छात्रों का मामला था जिसमे से 23 ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी।