गृह मंत्रालय ने सभी अर्धसैनिक बलों में सभी रैंक के कर्मियों के लिए सेवानिवृत्ति आयु 60 साल तय कर दी है. यह आदेश तत्काल प्रभाव से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ), सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ), भारत तिब्बत सीमा पुलिस (आटीबीपी) और असम राइफल्स में लागू होगा.

गृह मंत्रालय का यह आदेश दिल्ली उच्च न्यायालय के जनवरी में दिए गए फैसले के बाद आया है. उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से कहा था कि सभी रैंक के लिए एक सेवानिवृत्ति आयु निर्धारित करें. इससे पहले अलग-अलग रैंक के लिए अलग-अलग सेवानिवृत्ति आयु निर्धारित थी.

वर्तमान में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) या अर्धसैनिक बलों में कमांडेंट और उससे नीचे रैंक के अधिकारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 57 वर्ष है, जबकि उप महानिरीक्षक और उससे ऊपर के रैंक के अधिकारी 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त होते हैं.

सीएपीएफ के असम राइफल्स और सीआईएसएफ के सभी अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु पहले से ही 60 वर्ष है. जिन्हें हाईकोर्ट के फैसले की तारीख और गृह मंत्रालय के आदेश की तारीख के बीच अंतरिम स्टे मिला है, उन पर भी 60 वर्ष की ही सेवानिवृत्ति की आयु लागू होगी.

आदेश में कहा गया ‘जो लोग सेवानिवृत्त हो गए हैं, लेकिन किसी अदालत में नहीं गए हैं, उन्हें यह विकल्प मिलेगा कि वे सेवानिवृत्ति पर मिलने वाले सभी लाभों को लौटा कर दोबारा सेवा में शामिल हो जाएं और 60 वर्ष की आयु तक सेवा में बने रहें.’

आदेश के मुताबिक, सभी बलों को अदालत के आदेश को लागू करने के निर्देश दिए गए हैं. फिलहाल सेवानिवृत्ति की आयु अलग-अलग रैंक के साथ-साथ रक्षा बलों की विभिन्न शाखाओं के लिए अलग-अलग होती है.

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