सुशांत केस में ड्रग्‍स मामले में फंसी रिया चक्रवर्ती को 22 सितंबर तक 14 दिनों की न्‍यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मंगलवार देर शाम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका भी खारिज कर दी। नारकोटिक्‍स ब्‍यूरो ने रिया को मंगलवार शाम को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उन्‍हें वीडियो कॉन्‍फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट के सामने पेश किया गया। रिया के वकील सतीश मानश‍िंदे की तमाम दलीलों को कोर्ट ने खारिज कर दिया और रिया को बेल नहीं दी। अब सवाल है कि रिया के वकील के पास आगे क्‍या विकल्‍प हैं।

अब आगे क्‍या करेंगे रिया के वकील
रिया की जमानत अर्जी खारिज होने के बाद अब रिया के वकील सतीश मानश‍िंदे बुधवार को सेशंस कोर्ट में अपील कर सकते हैं। यदि वहां से भी बेल नहीं मिलती तो हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील किया जा सकता है। बताया जाता है सतीश मानश‍िंदे बुधवार, 9 सिंतबर की सुबह 10 बजे सीधे सेशन कोर्ट का रुख करेंगे और जमानत लेने की कोश‍िश करेंगे।

क्‍यों नहीं मिली रिया को जमानत
रिया के मामले में सबसे बड़ा पेच धारा 27 (A) में फंसा। इस धारा में 10 साल कैद की सजा है। रिया के ख‍िलाफ यह धारा लगाई गई है। 27 (A) में अवैध ड्रग ट्रैफिकिंग में पैसे के लेन-देन का का मामला आता है। इसमें अपराधियों को दंडित करने के लिए 10 साल तक सजा का प्रावधान है। अब जिस धारा में 10 साल या उससे अध‍िक सजा का प्रावधान है, ऐसे मामलों में आम तौर पर कोर्ट बेल नहीं देती है।

पहले आया न्‍यायिक हिरासत का फैसला
न्‍यायिक प्रक्रिया के तहत मंगलवार को पहले रिया की ज्‍यूडिश‍ियल कस्‍टडी पर कोर्ट ने फैसला सुनाया। इसमें रिया को 14 दिनों तक न्‍यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया गया। जबकि रिया के वकील सतीश मानश‍िंदे की ओर से दाखिल जमानत की याचिका पर बाद में सुनवाई हुई। काफी जिरह के बाद भी कोर्ट ने रिया को बड़ा झटका देते हुए जमानत की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट के सामने एनसीबी ने रिया की जमानत का विरोध किया था।

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