मुंबई. जेल में बंद रिया चक्रवर्ती को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. ड्रग्स केस में रिया को राहत नहीं मिली है. मुंबई की सेशंस कोर्ट ने रिया को जमानत नहीं दी है. सभी 6 आरोपियों की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है. सभी 6 आरोपियों में रिया, शोविक, दीपेश सावंत, सैमुअल मिरांडा, जैद, बासित परिहार शामिल हैं. कोर्ट के इस फैसले के बाद रिया-शोविक की मुश्किलें और बढ़ गई हैं.

अब जेल में ही रहेंगी रिया चक्रवर्ती

अब रिया 22 सितंबर तक भायखला जेल में ही रहेंगी. मालूम हो, इससे पहले रिया ने जब बेल की अर्जी दी थी तब भी कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया था. रिया की बेल के लिए अब उनके वकील हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे.

रिया ने बेल की अर्जी में बताया खुद को निर्दोष
रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक और सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा भी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, एनसीबी सोर्सेज ने बताया था कि उनके पास पर्याप्त सुबूत हैं जिनके चलते रिया को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि खबरें हैं कि रिया ने बेल की अर्जी में लिखा है कि एनसीबी ने उनसे जबरन दोष कुबूल करवाया है।

इस धारा में 10 साल कैद की सजा
रिया के मामले में सबसे बड़ा पेच धारा 27 (A) में फंसा। इस धारा में 10 साल कैद की सजा है। रिया के ख‍िलाफ यह धारा लगाई गई है। 27 (A) में अवैध ड्रग ट्रैफिकिंग में पैसे के लेन-देन का का मामला आता है। इसमें अपराधियों को दंडित करने के लिए 10 साल तक सजा का प्रावधान है। अब जिस धारा में 10 साल या उससे अध‍िक सजा का प्रावधान है, ऐसे मामलों में आम तौर पर कोर्ट बेल नहीं देती है।

मजिस्ट्रेट कोर्ट में अर्जी खारिज
बता दें कि मजिस्ट्रेट कोर्ट में अर्जी खारिज होने के बाद रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मानेशिंदे ने सेशन कोर्ट में जमानत की अर्जी दी थी। रिया के वकील कोर्ट में उनकी जमानत को लेकर दलीलें पेश कीं और उन्होंने कहा कि ऐक्ट्रेस ने दवाब में आकर अपना बयान दिया है।

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