मुरैना। मध्यप्रदेश के मुरैना जिले की एक अदालत ने लोगों का पैसा दोगुना करने का लालच देकर रुपए ऐंठने वाले परिवार डेयरी के चार संचालकों को 4-4 साल का सश्रम कारावास और 50-50 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है।
लोक अभियोजक राजकुमार बंसल ने शुक्रवार यहां बताया कि साल 2009 से 2011 की अवधि के दौरान परिवार डेयरी एंड एलाइड लिमिटेड ने लोगों से एक मुश्त राशि का निवेश अपनी कंपनी में कराया। उन्हें निश्चित समय के बाद दोगुना राशि देने का प्रलोभन दिया था। इस संबंध में मिली शिकायतों के बाद सिविल लाइंस थाना पुलिस ने इसके डायरेक्टरों खिलाफ धोखाधडी और उपभोक्ताओं के हित संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था।
इस मामले की सुनवाई के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीसी गुप्ता ने कल आरोपी प्रदीप शर्मा, राकेश सिंह, चन्द्रभान सिंह और अहिवरन सिंह को दोषी करार देते हुए चार-चार साल की सजा सुनाई है और दो फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं।