भोपाल ! व्यापमं की विभिन्न परीक्षा में हुए फर्जीवाड़े के आरोपी खनिज कारोबारी सुधीर शर्मा की मुसीबत और बढ़ गई है। उसकी जमानत याचिका सुप्रीम अदालत ने खारिज कर दी है। इधर, मंगलवार को शर्मा की सम्पत्ति कुर्क करने के संबंध में अदालत ने अपना निर्णय सुनाते हुए उनको 28 जुलाई तक पेश होने को कहा है।
व्यापमं घोटाले में फरार चल रहे 5 हजार के इनामी सुधीर शर्मा को 22 जुलाई तक अदालत में पेश होने का समय दिया गया था, लेकिन वह नहीं पहुंचे। इस पर मुख्य जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंकज सिंह माहेश्वरी ने फैसला सुनाते हुए शर्मा को 28 जुलाई तक कोर्ट में पेश होने का समय दिया है। इधर सुधीर शर्मा ने मंगलवार को अदालत में याचिका लगाते हुए संपत्ति कुर्क किए जाने के आदेश पर आपत्ति जताई थी। शर्मा के वकील प्रतुल्य शांडिल्य ने अदालत से संपत्ति कुर्क किए जाने संबंधी दस्तावेज मांगे थे, लेकिन अदालत ने उन्हें किसी भी तरह की जानकारी उपलब्ध कराने से इनकार कर दिया। गौरतलब है कि इससे पहले अदालत ने सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान उन्हें 5 अगस्त तक का समय दिया था, लेकिन एसटीएफ की आपत्ति के बाद समयावधि घटाकर 22 जुलाई कर दी गई थी। एसटीएफ ने सब इंस्पेक्टर और सिपाही भर्ती परीक्षा में सुधीर शर्मा को आरोपी बनाया है। उस पर आरोप है कि परीक्षा में भारी-भरकम राशि लेकर लोगों का चयन कराने में उसने रैकेटीयर की भूमिका निभाई थी।