सतना। मध्यप्रदेश के सतना जिले की एक विशेष अदालत ने लगभग 18 वर्ष पुराने शिक्षाकर्मी भर्ती घोटाले मामले में 13 आरोपियों को दोषी ठहराए जाने पर पांच-पांच वर्ष की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश देव नारायण शुक्ला ने कल इस मामले की सुनवाई में 13 लोगों को दोषी ठहराते हुये पांच – पांच वर्ष की कैद के अलावा एक आरोपी को 27 हजार तथा शेष 12 को 37-37 हजार रूपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
अभियोजन के अनुसार 15 सितंबर 1998 को इस मामले मे रीवा लोकायुक्त ने जांच प्रारंभ कर तेरह आरोपियो के खिलाफ यहां कि विशेष अदालत (भ्रष्टाचार निवारण) मे आरोप पत्र दाखिल किया।जिले की रामपुर जनपद मे शिक्षा कर्मी वर्ग तीन की भर्तियो मे हुई व्यापक धांधली के मामले में अदालत ने रामपुर जनपद के सीईओ मोहन लाल मिश्रा, बीईओ उमाशंकर, जनपद अध्यक्ष रामपाल सिंह और उपाध्यक्ष माया सिंह सहित 13 लोगों यह सजा सुनाई है।

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