भोपाल। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल की विशेष अदालत ने 70 लाख रुपए के भ्रष्टाचार और अनुपातहीन संपत्ति के मामले में सहायक सत्कार अधिकारी को चार साल की जेल और 3 लाख 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। भ्रष्टाचार के मामलों की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश आलोक अवस्थी ने आज मंगलवार को ये फैसला सुनाया। अदालत का फैसला आने के बाद सहायक सत्कार अधिकारी को हिरासत में लेकर उसे जेल भेज दिया गया है।
मामले के अनुसार राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने यह मामला दर्ज किया था। त्योफिल तिग्गा भोपाल में सहायक सत्कार अधिकारी सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर मंत्रालय में पदस्थ था। शासकीय सेवक के पद पर रहते हुए तिग्गा ने अपने सेवाकाल में 69 लाख 72 हजार रूपये की अनुपात तीन संपत्ति इकट्ठा की थी। राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो में कोलार रोड निवासी सुरेश शर्मा ने लिखित शिकायत की थी। ब्यूरो की ओर से इस शिकायत पर जाँच की गई थी जिसमें तिग्गा के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला सामने आया था। मामले की जाँच के बाद तिग्गा के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम सहित अन्य धाराओं में चालान विशेष न्यायालय में पेश किया था।
विशेष न्यायाधीश आलोक अवस्थी की अदालत में चले मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने ब्यूरो की ओर से पेश गवाहों सबूतों के आधार पर इस मामले में त्योफिल तिग्गा को भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में दोषी मानते हुए उसे 4 साल की जेल और 3 लाख 50 हजार रुपया जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने आदेश दिया है कि जुर्माना जमा न करने पर आरोपी को एक साल जेल में रहना होगा। इस मामले में एक अन्य न्यायालय द्वारा तिग्गा की कुछ लाख रुपये की संपत्ति पहले ही राजसात की जा चुकी है।