ग्वालियर। भिण्ड पुलिस ने यातायात नियमों कि विरुद्ध संचालन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ वर्ष 2015 में अब तक की सर्वाधिक धनराशि 40 लाख 31 हजार 250 रुपए शासन के कोष में जमा कराए हैं। इस कार्य उपलब्धि पर यातायात प्रभारी को प्रशंसा पत्र भी प्रदान किया गया है। वर्ष 2013 में 6 हजार 89 चालानों के जरिए 28 लाख 98 हजार 560 रुपए चालान के रुप में बसूल किए गए थे। जबकि वर्ष 2014 में 8 हजार 981 चालानों पर 27 लाख 38 हजार 750 रुपए बसूल किए गए। इसी प्रकार वर्ष 2015 में 8 हजार 43 चालान किए गए जिनसे 40 लाख 31 हजार 250 रुपए बसूल कर शासकीय खजाने में जमा कराए गए है।
नगर पुलिस अधीक्षक राकेश छारी ने आज यहां बताया कि बिना हैलमेट के वाहन चलाने वालों के 4610 चालान हुए जिनसे 9 लाख 74 हजार रुपए बसूल किए गए। चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बैल्ट का प्रयोग नहीं करने पर 45 चालान किए गए, जिसके एवज में 22 हजार 500 रुपए चालान के रुप में बसूल किए गए। शहर में प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के विरुद्ध 22 प्रकरण बनाए गए जिसमें 58 हजार रुपए बसूल किए गए। बिना बीमा के वाहन चलाने पर 18 प्रकरण बने और 22 हजार रुपए बसूल किए गए। बिना परमिट के वाहन चलाने व नियमों का उल्लंघन करने पर 14 प्रकरण बने जिनसे 28 हजार रुपए, बिना ड्राईविंग लायसेंस के वाहन चलाने पर 35 मामले बनाए गए और उनसे 59 हजार रुपए बसूले गए। गति सीमा का उल्लंघन करने पर 12 मामले बनाए गए जिनसे 25 हजार रुपए बसूले गए। बिना पंजीयन के वाहन चलाने पर 8 चालान काटकर 20 हजार रुपए बसूले गए। चार पहिया वाहनों के शीशों पर काली या रंगीन फिल्म पाई जाने पर 26 मामले बनाए गए तथा उनसे 13 हजार रुपए बसूल किए गए। यात्रियों की ओवरलोडिंग के 5 प्रकरण बने उनसे 10 हजार रुपए बसूले गए। ओवर लोडिंग माल वाहनों के 128 प्रकरण बनाकर 9 लाख 14 हजार रुपए बसूल किए गए। पार्किंग लाइट का उपयोग नहीं करने पर 57 मामलों में 28 हजार 500 रुपए। शराब पीकर वाहन चलाने के 3 मामलों में 22 हजार रुपए। वाइक पर दो से अधिक सवारियां लेकर चलने पर 562 प्रकरण बने उनसे 2 लाख 81 हजार रुपए। वाहन चालन के दौरान मोबाईल फोन का उपयोग करने के 53 प्रकरणों में 26 हजार 500 रुपए बसूल किए गए। नो पार्किंग के उल्लंघन के 241 मामलों में 1 लाख 20 हजार 500 रुपए। प्रतिबंध क्षेत्र में वाहन चलाने के 9 प्रकरण में 43 हजार रुपए। खतरनाक स्थिति में वाहन खडे करने पर 848 मामलों में 4 लाख 24 हजार, हॉर्न के जरिए ध्वनि प्रदूषण के 32 मामलों में 40 हजार रुपए। वाहनों पर विधिवत नम्बर प्लेट नहीं रखने के 70 मामलों में 35 हजार रुपए के चालान बसूल किए गए।