ग्वालियर। भिण्ड शहर के महावीर गंज में रहने वाली एक 14 वर्षीय नाबालिंग युवती का अपहरण कर उसकी हत्या कर शव को कुंए में फेंकने वाले आरोपी फौजी को भिण्ड न्यायालय के चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश उमेश पांडव ने कल आजीवन कारावास व 5 हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है।
सहायक लोक अभियोजक रविन्द्र मुदगल ने बताया कि भिण्ड जिले के ग्राम परसोना निवासी आर्मी सैनिक रामू भदौरिया और उसके साथी सोनू भदौरिया द्वारा भिण्ड शहर के महावीर गंज निवासी 14 वर्षीय युवती जब 7 मई 2011 को घर से शौच के लिए गई थी तभी उसका अपहरण कर लिया गया था। युवती के पिता ने शहर कोतवाली में युवती के अपहरण की शिकायत की। पुलिस ने 18 नवम्बर को जांच पर से फौजी सैनिक रामू भदौरिया व सोनू भदौरिया के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज कर एक आरोपी सोनू को गिरफ्तार कर लिया। सोनू ने पुलिस को बताया कि युवती को फौजी सैनिक रामू भदौरिया ले गया है। पुलिस ने 19 दिसंबर को आर्मी यूनिट सहारनपुर से रामू को गिरफ्तार किया। रामू की निशानदेही पर पुलिस ने अपहृत युवती का परसोना गांव से ही एक अंधे कुएं से कंकाल बरामद किया। पुलिस ने कंकाल मिलने पर युवती की हत्या का अपराध भी दर्ज कर लिया।
लोक अभियोजक के अनुसार युवती का अपहरण करने के बाद रामू भदौरिया उसे अपने गांव परसोना ले गया और उसको एक कुएं में धकेल कर हत्या कर दी। उसके बाद आरोपी अपनी ड्यूटी पर वापस चला गया। पुलिस ने कंकाल के पास मिले युवती के कपडों में उसकी मॉं का फोटो भी मिला जिससे यह पहचान हुई कि यह उसकी ही लडकी का कंकाल है। फिर भी पुलिस ने युवती व उसके परिजनों का डीएनए कराया तो उसमें भी दोनों का मिलान हो गया।
भिण्ड न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश उमेश पांडव ने मामले की सुनवाई में पुलिस द्वारा जुटाए गए साक्ष्यों, युवती के परिजनों के बयानों पर आरोपी फौजी सैनिक रामू भदौरिया को आजीवन कारावास की सजा व 5 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दंण्डित किया है। उसके साथी सोनू के खिलाफ साक्ष्य नहीं मिलने पर बरी कर दिया गया।

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