यमुनानगर: छह वर्षीय मासूम बच्ची से दुष्कर्म व हत्या के चर्चित मामले में आरोपी को न्यायालय द्वारा फांसी की सजा सुनाई है। उक्त जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी धर्मचंद व जिला उप न्यायवादी जीके टंडन ने बताया कि माननीय न्यायालय श्रीमती रंजना अग्रवाल एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज जगाधरी यमुनानगर द्वारा आरोपी को 20 सितंबर 2024 थाना छछरौली के मामले में फांसी की सजा सुनाई गई। जिला न्यायवादी धर्मचंद व जिला उप न्यायवादी जीके टंडन ने बताया कि 20 सितंबर 2024 को थाना छछरौली क्षेत्र के एक गांव के व्यक्ति ने एक शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसकी छह वर्षीय बच्ची शाम को घर के बाहर खेलते-खेलते लापता हो गई थी। उन्होंने उसकी तलाश भी की, लेकिन बच्ची का कुछ पता नहीं चला।

इस दौरान जानकारी मिली कि राजेश कुमार उर्फ निर्मल नाम का एक व्यक्ति बच्ची को खेतों की ओर ले जाता देखा गया था। इसके बाद बच्ची का शव गांव से थोड़ी दूरी पर गन्ने के खेत में बरामद हुआ। इस सूचना व शिकायत के आधार पर थाना छछरौली में केस दर्ज करवाया गया था। जांच अधिकारी द्वारा इस मुकद्मे में तथ्य इकट्ठे किए गए। लगभग 8 महीने इस मामले में कार्यवाही जारी रही। इस दौरान साइंटिफिक जांच की गई और अदालत में दमदार पैरवी की गई। यह मुकद्मा माननीय न्यायालय रंजना अग्रवाल एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज जगाधरी यमुनानगर में विचाराधीन रहा। वहीं पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में चिन्हित मानिटरिंग सेल द्वारा की गई। सशक्त पैरवी एंव प्रयासो के चलते माननीय न्यायालय श्रीमती रंजना अग्रवाल एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज जगाधरी यमुनानगर द्वारा वीरवार, 15 मई 2025 को राजेश कुमार उर्फ निर्मल पुत्र रामजी लाल वासी गांव दसोरा को फांसी की सजा सुनाई गई।