भोपाल। मप्र फार्मेसी कौंसिल ने एक आदेश जारी किया है। जिसमें कहा गया है कि मेडिकल स्टोर पर फार्मासिस्ट का रहना अनिवार्य है। साथ ही मेडिकल स्टोर को निर्देश दिए गए हैं कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवाई न दी जाए। बिना फार्मासिस्ट के दवा बिक्री पर रोक लगा दी गई है। बिना फार्मासिस्ट मेडिकल स्टोर चलाया तो तीन महीने की सजा भी हो सकती है। गैर पंजीकृत व्यक्ति भी दवा का वितरण व बिक्री नहीं कर पाएगा। यदि किसी प्रकार की कमी मिली तो लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा।