भोपाल। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया टोल बूथों पर हो रहे भ्रष्टाचार को रोकने में नाकाम रही तो वाहन मालिकों पर एक नया नियम थोप दिया। टोल टैक्स के ऑनलाइन पेमेंट के लिए 1 दिसंबर 2019 से अनिवार्य कर दिया गया है। नियम बना दिया गया है कि यदि आप ऑनलाइन पेमेंट नहीं करेंगे तो आपको दोगुना टैक्स अदा करना होगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के रीजनल डायरेक्टर विवेक जायसवाल ने बताया कि इस बारे में आदेश जारी हो गए हैं।

1 दिसम्बर से टोल टैक्स का भुगतान केवल फास्टैग के जरिए

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने नैशनल इलैक्ट्रॉनिक टोल कलैक्शन कार्यक्रम के तहत 1 दिसम्बर से टोल टैक्स का भुगतान केवल फास्टैग के जरिए लेने का फैसला किया है। इस कार्यक्रम को पूरे देश में लागू किया जा रहा है। हाईवे अथॉरिटी का कहना है कि इसका मकसद बाधाओं को दूर कर सुगम यातायात उपलब्ध कराना है।

फास्टैग के अलावा नगद भुगतान भी कर सकते हैं लेकिन दोगुना

नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के रीजनल डायरेक्टर विवेक जायसवाल का कहना है कि यदि आप ऑनलाइन पेमेंट नहीं करना चाहते तो नगद भुगतान भी कर सकते हैं परंतु तब आपको निर्धारित टैक्स का दोगुना चुकाना होगा। सरल शब्दों में यह कि यदि आप एक वाहन के मालिक हैं तो आपको ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम का उपयोग करना ही होगा।

नैशनल पेमैंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) फास्टैग की केन्द्रीय एजैंसी के रूप में काम कर रही है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के 23 बैंक आरएफआईडी तकनीक पर आधारित फास्टैग की बिक्री कर रहे हैं। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए फास्टैग के इस्तेमाल पर 2.5 प्रतिशत का कैशबैक भी दिया जा रहा है।

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